अब गोवा में Beach पर नहीं पी पाएंगे शराब, देना होगा इतने हजार रुपये का जुर्माना

गोवा विधानसभा ( Goa Assembly) ने गुरुवार को गोवा टूरिस्ट प्लेस (Goa Tourist Place ) (प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस) एक्ट, 2001 में संशोधन पारित किए.

अब गोवा में Beach पर नहीं पी पाएंगे शराब, देना होगा इतने हजार रुपये का जुर्माना

गोवा : सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने, खाना पकाने पर 2 हजार रुपये जुर्माना

PANAJI: गोवा विधानसभा ( Goa Assembly) ने गुरुवार को गोवा टूरिस्ट प्लेस (Goa Tourist Place ) (प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस) एक्ट, 2001 में संशोधन पारित किए. यह संशोधन समुद्र तटों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, खाना पकाने और कांच की बोतलें तोड़ने को प्रतिबंधित करते हैं. संशोधन के मुताबिक, जो व्यक्ति यह हरकत करता पकड़ा जाएगा, उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर यह अपराध समूह द्वारा किया गया तो जुर्माना राशि बढ़कर 10 हजार रुपये हो जाएगी.

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पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर द्वारा गुरुवार को सदन के पटल पर रखे गए संशोधन का मकसद 'गोवा में पर्यटन स्थलों की पर्यटन क्षमता की रक्षा और संरक्षण है. इसके अलावा संशोधन का मकसद पर्यटन स्थलों को साफ और उपद्रव से मुक्त रखना है.'

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गोवा कैबिनेट ने यात्रा एवं पर्यटन जगत के हितधारकों की मांग के बीच 24 जनवरी को संशोधनों को मंजूरी दी थी. ये हितधारक हालिया समय में राज्य में पर्यटकों की संख्या और इनकी गुणवत्ता में कमी के लिए पर्यटन मंत्रालय को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.

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(इनपुट-आईएएनएस)