उपभोक्ता अदालत ने एक यात्री को 1.65 लाख रूपया मुआवजा देने का आदेश दिया है.
- एक यात्री को 1.65 लाख रूपया मुआवजा देने का आदेश दिया है.
- मंगाव स्टेशनों के बीच 20 से 25 मिनट के बीच रूकी रही.
- इसकी कुल कीमत 2.9 लाख रूपया थी.
नई दिल्ली:
ठाणे की एक उपभोक्ता अदालत ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन से एक यात्री को 1.65 लाख रूपया मुआवजा देने का आदेश दिया है. यात्री को एक मुआवजा ट्रेन यात्रा के दौरान सामान चोरी होने पर जारी किया गया है. ठाणे के अतिरिक्त जिला उपभोक्ता निवारण मंच के अध्यक्ष ए. जेड. तेलगोटे और सदस्य त्र्यंबक ए.थूल ने महसूस किया कि‘‘ यात्रा के दौरान यात्री को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराना रेलवे का दायित्व है. ’’उल्लासनगर निवासी शिकायतकर्ता विनोद नाईक ने 14 मई 2015 को सूचना दिया कि वह कोचुवेली- मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस से अपनी पत्नी और चार साल की बेटी के साथ यात्रा कर रहे थे.
अचानक इंसान की तरह ठुमक-ठुमक के चलने लगा गोर्रिला, वायरल हुआ VIDEO
देर रात करीब दो बज कर 20 मिनट पर किसी ने ट्रेन की चेन खींची जिसके कारण ट्रेन कोलाद और मंगाव स्टेशनों के बीच 20 से 25 मिनट के बीच रूकी रही. उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी पत्नी का सोने के जेवरात के अलावा उसका मोबाइल फोन और नकदी लूट लिया. इसकी कुल कीमत 2.9 लाख रूपया थी.
पहली पी कोल्ड ड्रिंक फिर पूरी मशीन ही उखाड़ ले गए चोर, देखें CCTV फुटेज
कोंकण रेलवे निगम ने शिकायतकर्ता को हुये नुकसान के लिए एक लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया. इसके अलावा उसके मानसिक पीड़ा के लिए 50,000 रूपया और मुकदमेबाजी में खर्च के लिए 15,000 रूपया भुगतान करने का आदेश दिया. फोरम ने आदेश दिया कि यह भुगतान45 दिन के भीतर किया जाए नहीं तो इस पर12 प्रतिशत सालाना की दर से शुल्क देना पड़ेगा.
अचानक इंसान की तरह ठुमक-ठुमक के चलने लगा गोर्रिला, वायरल हुआ VIDEO
देर रात करीब दो बज कर 20 मिनट पर किसी ने ट्रेन की चेन खींची जिसके कारण ट्रेन कोलाद और मंगाव स्टेशनों के बीच 20 से 25 मिनट के बीच रूकी रही. उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी पत्नी का सोने के जेवरात के अलावा उसका मोबाइल फोन और नकदी लूट लिया. इसकी कुल कीमत 2.9 लाख रूपया थी.
पहली पी कोल्ड ड्रिंक फिर पूरी मशीन ही उखाड़ ले गए चोर, देखें CCTV फुटेज
कोंकण रेलवे निगम ने शिकायतकर्ता को हुये नुकसान के लिए एक लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया. इसके अलावा उसके मानसिक पीड़ा के लिए 50,000 रूपया और मुकदमेबाजी में खर्च के लिए 15,000 रूपया भुगतान करने का आदेश दिया. फोरम ने आदेश दिया कि यह भुगतान45 दिन के भीतर किया जाए नहीं तो इस पर12 प्रतिशत सालाना की दर से शुल्क देना पड़ेगा.
पूरी स्टोरी पढ़ें
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
Train, Goods Stolen From Train, 1.65 Lakh Rupees, Viral, Viral Video, Viral News, Viral News In Hindi