सिडनी:
भारतीय छात्र नितिन गर्ग की हत्या के मामले में एक ऑस्ट्रेलियाई किशोर को अदालत ने 13 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इस हत्या से दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों पर असर पड़ा था। किशोर के नबालिग होने के कारण उसकी पहचान जारी नहीं की गई है। अप्रैल में उसने नितिन गर्ग हत्याकांड में हत्या तथा सशस्त्र लूटपाट के प्रयास के आरोपों में अपना गुनाह कबूल कर लिया था। मूल रूप से पंजाब के रहने वाले गर्ग की पिछले साल जनवरी में मेलबर्न में यराविले के क्रूकशनक पार्क में धारदार हथियार से उस समय हत्या कर दी गई, जब वह काम पर जा रहा था। उसके पेट में चाकू घोंप दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया की न्यूज एजेंसी 'एएपी' ने खबर दी है कि विक्टोरिया स्टेट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पॉल कोगहलान ने किशोर को 13 साल कैद की सजा सुनाई। इसमें उसे आठ साल बिना पैरोल के बिताने पड़ेंगे। न्यायाधीश कोगहलान ने कहा कि यह हत्या भयानक और दुखद है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह अवसर का फायदा उठाते हुए किया गया अपराध है।
पूरी स्टोरी पढ़ें
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
नितिन गर्ग हत्याकांड, ऑस्ट्रेलियाई किशोर