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This Article is From Sep 21, 2025

वन टाइम पेमेंट, सिर्फ नए वीजा धारकों पर लागू... वाइट हाउस ने H1-B वीजा के नए नियम पर दूर किया कन्फ्यूजन

कैरोलाइन लेविट ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि जिन लोगों के पास वर्तमान में H-1B वीजा है, या जो H-1B वीजा धारक हैं, उन्हें 1,00,000 डॉलर की फीस का भुगतान नहीं करना है. ये वीजा धाकर सामान्य तरह से अमेरिका में आ सकते हैं या फिर अमेरिका से जा सकते हैं.

वन टाइम पेमेंट, सिर्फ नए वीजा धारकों पर लागू... वाइट हाउस ने H1-B वीजा के नए नियम पर दूर किया कन्फ्यूजन
फाइल फोटो
  • अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए एक नई भारी भरकम वन टाइम फीस की घोषणा की है
  • H-1B वीजा की नई फीस एक लाख डॉलर तय की गई है जो केवल नए आवेदनकर्ताओं पर लागू होगी
  • व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने स्पष्ट किया कि मौजूदा वीजाधारकों को नई फीस नहीं देनी होगी
नई दिल्ली:

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर भारी भरकम फीस का ऐलान किया है. इसके बाद अब H-1B वीजा की नई फीस 1,00,000 डॉलर यानी कि 88 लाख रुपय हो गी है. इसके बाद व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने स्पष्टिकरण दिया कि यह H-1B वीजा की सालाना नहीं बल्कि वन टाइम फीस है जो केवल नए पिटीशन पर ही लागू होगी. 

उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि जिन लोगों के पास वर्तमान में H-1B वीजा है, या जो H-1B वीजा धारक हैं, उन्हें 1,00,000 डॉलर की फीस का भुगतान नहीं करना है. ये वीजा धाकर सामान्य तरह से अमेरिका में आ सकते हैं या फिर अमेरिका से जा सकते हैं. लागू किया गया नया आदेश केवल नए आवेदन और अभी चल रही लॉटरी सिस्टम पर ही लागू होगा, न कि वीजा के रीन्यूअल या फिर मौजूदा धारकों पर. 

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग अभी भारत जा रहे हैं या फिर वापस आने वाले हैं, उन्हें परेशान होने या फिर जल्दबाजी करने की या 1,00,000 डॉलर की फीस देने की जरूरत नहीं है. यह फीस केवल नए वीजा धारकों के लिए लागू होगी. 

भारतीय दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

इसी बीच ऐलान के कारण हुए पैनिक को कम करने के लिए अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. +1-202-550-9931 इस नंबर पर लोग व्‍हाट्सएप कर सकते हैं और H-1B वीजा के संबंध में जानकारी ले सकते हैं. ये हेल्पलाइन नंबर सिर्फ भारतीय नागरिकों के इमरजेंसी मामलों में मदद के लिए जारी किया गया है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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