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This Article is From Nov 10, 2019

H-1B वीजाधारकों के जीवनसाथियों के वर्क परमिट को अवैध ठहराने से अमेरिकी अदालत का इनकार

H-1B वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विशेषज्ञता के आधार पर विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है.

H-1B वीजाधारकों के जीवनसाथियों के वर्क परमिट को अवैध ठहराने से अमेरिकी अदालत का इनकार
प्रतीकात्मक तस्वीर
वाशिंगटन:

अमेरिका की एक अदालत ने H-1B वीजाधारकों के जीवनसाथियों को देश में काम करने की इजाजत देने के लिए ओबामा शासन के दौरान शुरू की गई योजना को अवैध घोषित करने से फिलहाल इनकार कर दिया है. अमेरिकी अदालत का यह फैसला देश में रह रहे हजारों भारतीयों के लिये तत्काल राहत देने वाला है. बता दें, H-1B वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विशेषज्ञता के आधार पर विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है. तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2015 में यह आदेश जारी किया था, जिसमें कुछ श्रेणियों के एच-4 वीजाधारकों खासतौर से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे H-1B वीजाधारकों के जीवनसाथियों को अमेरिका में रहकर काम करने की अनुमति का प्रावधान है.

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ओबामा प्रशासन के इस फैसले से भारतीय महिलाओं को बहुत लाभ मिला. वहीं मौजूदा ट्रंप प्रशासन ने कुछ कारणों से इसे रद्द करने की बात कही थी, जिसे कई अमेरिकी कामगारों ने चुनौती दी थी. कोलंबिया सर्किट के जिलों के लिए अमेरिका की अपीलीय अदालत में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को मामला फिर से निचली अदालत में भेज दिया.

VIDEO : क्या H1B वीजा से अमेरिकी पेशेवरों के साथ भेदभाव हो रहा है?

 

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