
नवाज शरीफ का फाइल फोटो
इस्लामाबाद:
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के नेता इमरान खान द्वारा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उनके पद से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली उनकी याचिका 'तुच्छ' बताते हुए मंगलवार को खारिज कर दी.
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान के वकील ने भ्रष्टाचार में कथित तौर पर लिप्त रहने के लिए नेशनल असेंबली और प्रधानमंत्री पद से शरीफ को अयोग्य घोषित करने के लिए सोमवार को यह याचिका दायर की थी.
उल्लेखनीय है कि पनामा की लॉ फर्म से अप्रैल में लीक हुए लाखों दस्तावेजों से खुलासा हुआ कि शरीफ की बेटी और दो बेटों की ब्रिटेन में संपत्तियां हैं जिनका जिक्र शरीफ ने अपने परिवार की संपत्ति का ब्यौरा देते समय नहीं किया था. इसी के आधार पर उनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान के वकील ने भ्रष्टाचार में कथित तौर पर लिप्त रहने के लिए नेशनल असेंबली और प्रधानमंत्री पद से शरीफ को अयोग्य घोषित करने के लिए सोमवार को यह याचिका दायर की थी.
उल्लेखनीय है कि पनामा की लॉ फर्म से अप्रैल में लीक हुए लाखों दस्तावेजों से खुलासा हुआ कि शरीफ की बेटी और दो बेटों की ब्रिटेन में संपत्तियां हैं जिनका जिक्र शरीफ ने अपने परिवार की संपत्ति का ब्यौरा देते समय नहीं किया था. इसी के आधार पर उनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
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