इस्लामाबाद:
राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने को लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बीच प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ ने राष्ट्रपति को मिलने वाली छूट का बचाव किया और कहा कि जरदारी के पद छोड़ने के बाद ही उन्हें मिलने वाली यह छूट समाप्त होगी।
अशरफ ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, वह (जरदारी) लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति हैं और कानून के अनुसार, उन्हें तब तक छूट प्राप्त है जब तक कि वह इस पद पर काबिज हैं। उन्होंने कहा कि सभी कानूनी सलाहकारों ने सरकार को इस मुद्दे पर एक जैसी राय दी है।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अशरफ को 12 जुलाई तक यह बताने के लिए समय दिया था कि क्या वह जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने के लिए स्विस अधिकारियों से कहेंगे या नहीं।
अशरफ से पूर्व यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी ठहराते हुए अयोग्य घोषित किया था। गिलानी ने जरदारी के खिलफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने के आदेश पर कोई कदम उठाने से इनकार किया था। गिलानी और अशरफ का कहना है कि राष्ट्रपति को पाकिस्तान के भीतर और विदेश में कहीं भी अभियोजन से छूट है।
अशरफ ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, वह (जरदारी) लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति हैं और कानून के अनुसार, उन्हें तब तक छूट प्राप्त है जब तक कि वह इस पद पर काबिज हैं। उन्होंने कहा कि सभी कानूनी सलाहकारों ने सरकार को इस मुद्दे पर एक जैसी राय दी है।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अशरफ को 12 जुलाई तक यह बताने के लिए समय दिया था कि क्या वह जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने के लिए स्विस अधिकारियों से कहेंगे या नहीं।
अशरफ से पूर्व यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी ठहराते हुए अयोग्य घोषित किया था। गिलानी ने जरदारी के खिलफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने के आदेश पर कोई कदम उठाने से इनकार किया था। गिलानी और अशरफ का कहना है कि राष्ट्रपति को पाकिस्तान के भीतर और विदेश में कहीं भी अभियोजन से छूट है।
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