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This Article is From Apr 13, 2015

26/11 मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए दो महीने की समयसीमा तय की पाकिस्तानी कोर्ट ने

इस्लामाबाद : पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुंबई में हुए 26/11 हमले की सुनवाई खत्म करने के लिए दो महीने की समयसीमा तय की है।

26/11 के साज़िशकर्ता 55-वर्षीय आतंकवादी सरगना ज़की-उर-रहमान लखवी को दी गई जमानत रद्द करने के लिए दायर की गई सरकारी अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को चेताया कि अगर उसने दो महीने की समयसीमा के भीतर मामले की सुनवाई पूरी नहीं की, तो वह (हाईकोर्ट) लखवी की जमानत रद्द करने की पाकिस्तान सरकार की अपील मंजूर कर लेगी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में लखवी तथा छह अन्य लोगों पर वर्ष 2009 से केस चल रहा है।

पाकिस्तान की एक अदालत द्वारा लखवी की हिरासत को 'गैरकानूनी' करार दिए जाने के बाद को शनिवार को उसे रिहा कर दिया गया था, जिसे भारत सरकार ने 'गंभीर झटका' और 'बेहद निराशाजनक' बताया था। इसके बाद पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि मुंबई हमलों की सुनवाई के दौरान भारत की ओर से सहयोग देने में 'असाधारण देरी' की गई, जिसकी वजह से मामला उलझा, अभियोजन पक्ष कमज़ोर पड़ गया, और आखिरकार लखवी की रिहाई हो गई।

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