अमेरिका से पोल्ट्री आयात के मामले में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने आज भारत के खिलाफ फैसला सुनाया। भारत ने अमेरिका से पोल्ट्री आयात पर पाबंदी लगा रखी थी। डब्ल्यूटीओ ने कहा कि भारत का रख अंतरराष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध रहा।
एक अधिकारी ने कहा कि डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान समिति के निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिए भारत के पास 60 दिन का समय है। 'पशुपालन विभाग के साथ परामर्श करने के बाद अपीलीय निकाय की ओर रख करने पर निर्णय किया जाएगा।'
अमेरिका द्वारा दायर मामले पर अपना फैसला देते हुए डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान समिति ने कहा कि अमेरिका से पोल्ट्री आयात पर भारत द्वारा लगाई गई पाबंदी अंतरराष्ट्रीय नियमों के 'परस्पर विरद्ध' है।
अमेरिका ने पोल्ट्री मीट व अंडों सहित कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के भारत के फैसले के खिलाफ मार्च, 2012 में डब्ल्यूटीओ का दरवाजा खटखटाया था।
भारत ने देश में एवियन इनफ्लूएंजा का संक्रमण रोकने के लिए ऐहतियाती उपाय के तौर पर 2007 में अमेरिका से विभिन्न कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था।
डब्ल्यूटीओ ने कहा कि भारत द्वारा किए गए उपाय 'मनमाने तरीके से किए गए और ये सदस्यों के बीच भेदभाव करते हैं।'
विश्व व्यापार संगठन ने यह भी कहा कि ये उपाय उत्पादों के संबंध में संरक्षण के उचित स्तर के मुकाबले 'कहीं अधिक व्यापार प्रतिबंधात्मक हैं।'
पशुपालन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हम इसका अध्ययन करेंगे और फैसले की समीक्षा करेंगे।'
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