विज्ञापन

क्या राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप अपने को क्षमादान दे सकते हैं? पढ़ें क्या कहता है कानून

अमेरिका की मैनहट्टन कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में बड़ी राहत दी है. न्यायालय ने उन्हें बिना शर्त छोड़ दिया. दोषी होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप जेल और जुर्माना दोनों से बच गए हैं.

क्या राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप अपने को क्षमादान दे सकते हैं? पढ़ें क्या कहता है कानून
डोनाल्ड ट्रंप पर साबित हुए आरोप लेकिन नहीं मिलेगी कोई सजा

 अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में दोषी पाया गया है, लेकिन उन्हें न ही जेल जाना पड़ेगा और न ही कोई जुर्माना भरना होगा. बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वह अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति चुने गए हैं. ट्रंप बतौर राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेंगे. अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति बनने के बाद वह खुदको क्षमादान दे सकते हैं. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर इसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है. 

Latest and Breaking News on NDTV

आखिर राष्ट्रपति क्षमादान कैसे कार्य करता है? 

अगर बात अधिकारों की करें तो अमेरिकी राष्ट्रपतियों को क्षमादान देने का अधिकार संविधान ने दिया है. संविधान के अनुसार राष्ट्रपतियों के पास महाभियोग के मामलों को छोड़कर, संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध अपराधों के लिए क्षमादान और राहत देने की शक्ति है. व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रपति क्षमादान देने या सजा में की करने की पेशकश कर सकता है. संविधान में मिले अधिकारों के अनुसार राष्ट्रपति पूर्ण क्षमादान भी दे सकता है. किसी शख्स को क्षमादान पाने के लिए उस पर आरोप लगाया जाना या आरोपों के सिद्ध होने की भी जरूरत नहीं है. 

Latest and Breaking News on NDTV

तो क्या ट्रंप खदुको ही दे सकते हैं क्षमादान? 

इस सवाल का साफ तौर कोई जवाब फिलहाल मौजूद नहीं है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि संविधान की शब्दावली इसे लेकर काफी छोटी है, लेकिन इसका व्यापक अनुप्रोयग भी है. साथ ही अभी तक किसी भी अमेरिकी नेता द्वारा इस प्रकार खुदके लिए ही क्षमादान देने का कोई उदाहरण भी नहीं है. जबकि कई कानून के जानकार मानते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता है. इसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि कोई भी शख्स अपने ही मामले में न्यायाधीश की भूमिका नहीं निभा सकता है. वो खुदको क्षमा नहीं कर सकता. जबकि कई जानकार ऐसे भी है जो मानते हैं कि संविधान खुदको क्षमादान देने से कभी नहीं रोकता है. यानी इस मुद्दे पर स्थिति अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है. ये फैसला संभवत: मौजूदा सरकार ही ले सकती है. 

Latest and Breaking News on NDTV

इस फैसले के बाद अब क्या होगा

  • इस फैसले के बाद ट्रंप फ्लोरिया में अपने मताधिकार का इस्तेमाल पहले की तरह ही कर पाएंगे. उनके अधिकार तब तक अप्रभावित रहेंगे जब तक कि उनकी सजा के दौरान न्यूयॉर्क में स्पष्टीकरण रद्द नहीं कर दिया जाता. 
  • संघीय कानून के तहत, ट्रम्प अपने पास बंदूक रखने पर रोक लगा दी गई है.  
  • जैसा कि न्यूयॉर्क की आवश्यकता है, ट्रम्प को राज्य अपराध डेटा बैंक के लिए एक डीएनए नमूना प्रदान करना होगा
  • आरोप साबित होने के बाद भी ट्रंप बतौर राष्ट्रपति शपथ ले सकते हैं. ऐसा इसलिए भी क्योंकि संघीय कानून उनको ऐसा करने की इजाजत देता है. 
  • इस फैसले के बाद ट्रंप के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के साथ-साथ रेगुलर पासपोर्ट भी रखने का अधिकार होगा. वह विदेश की यात्री भी कर पाएंगे. 

Latest and Breaking News on NDTV

मैनहट्टन कोर्ट ने दी थी राहत

आपको बता दें कि अमेरिका की मैनहट्टन कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में बड़ी राहत दी है. न्यायालय ने उन्हें बिना शर्त छोड़ दिया. दोषी होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप जेल और जुर्माना दोनों से बच गए. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में शुक्रवार को औपचारिक रूप से सजा सुनाई गई, हालांकि न्यायाधीश ने कोई भी सजा देने से इनकार कर दिया. इसकी वजह से ट्रंप अब जेल की सजा या जुर्माने के डर से मुक्त होकर व्हाइट हाउस जा सकेंगे. अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पोर्न स्टार को पैसे देकर चुप रहने के लिए मजबूर करने के अपराध में दोषी करार दिया गया था. ट्रंप एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति (वर्तमान या पूर्व) हैं, जिन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com