
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)
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अमेरिका में बच्चे का जन्म होने पर नहीं मिलेगी नागरिकता
डोनाल्ड ट्रंप कानून बदलने की तैयारी में
ट्रंप ने कहा कि इस संबंध में वो आदेश देना चाहते हैं
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ट्रंप का मानना है कि आव्रजन पर ध्यान केंद्रित करने से समर्थकों को नए सिरे से ऊर्जा मिलेगी और रिपब्लिकन सदस्यों को संसद पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलेगी. ‘जन्म के आधार पर मिली नागरिकता' (बर्थराइट सिटिजनशिप) को खत्म करने के मुद्दे को अदालत में चुनौती दी जा सकती है. इसमें संविधान के संशोधन को बदलने की राष्ट्रपति की एकपक्षीय क्षमता पर सवाल उठ सकते हैं. अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन अमेरिका में जन्मे बच्चों को अमेरिकी नागरिकता के अधिकार की गारंटी देता है. ऐसे किसी कार्यकारी आदेश की वैधानिकता के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस के वकील इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं.
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उन्होंने कहा, ‘‘वे कह रहे हैं कि मैं इसे कर सकता हूं, महज एक कार्यकारी आदेश से.'' उन्होंने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी तेजी से वह कार्यकारी आदेश पर कार्रवाई करेंगे. बता दें कि अमेरिका में वर्तमान कानून के अनुसार, वहां जन्मा कोई भी बच्चा अमेरिकी नागरिकता पाने का अधिकार रखता है, फिर उसके माता-पिता अवैध प्रवासी ही क्यों ना हों.
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(इनपुट भाषा से)
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