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अमेरिका ने H-1B वीजा धारकों के लिए नए दिशानिर्देश किए जारी

USCIS दिशानिर्देश इन लोगों के लिए कई मार्गों की रूपरेखा तैयार करते हैं, जो उनके प्रवास को बढ़ाने का मौका देता है.

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अमेरिका ने H-1B वीजा धारकों के लिए नए दिशानिर्देश किए जारी
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिका के नागरिकता और इमिग्रेशन सर्विस (USCIS) ने नौकरी से निकाले गए H-1B वीजा धारकों के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की है. हाल ही में गूगल, टेस्ला और वॉलमार्ट जैसे प्रमुख कंपनियों द्वारा छंटनी की गई है, जिसकी वजह से H-1B वीजा पर काम कर रहे अप्रवासियों का जीवन प्रभावित हुआ है. 

USCIS दिशानिर्देश इन लोगों के लिए कई मार्गों की रूपरेखा तैयार करते हैं, जो उनके प्रवास को बढ़ाने का मौका देता है. तो H-1B वीजा पर अपनी नौकरी खाने के बाद किसी व्यक्ति के लिए 60 दिन की छूट की अवधि के अलावा क्या ऑप्शन है, इसके बारे में जानते हैं.

1. गैर-अप्रवासी स्थिति बदलने के लिए आवेदन करना (छूट अवधि के दौरान): अगर आपका मौजूदा वीजा खत्म हो रहा है तो इस विकल्प की मदद से आप कानूनी रूप से अमेरिका में अपने रहने की अवधि को बढ़ा सकते हैं. छूट अवधि आम तौर पर आपके वीजा समाप्त होने के 60 दिन बाद होती है और आपको एक नई गैर-अप्रवासी वीजा श्रेणी के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है. 

2. स्थिति समायोजन के लिए आवेदन दाखिल करना: यह उन लोगों के लिए अधिक स्थायी विकल्प है जो अमेरिका में रहते हुए ग्रीन कार्ड (कानूनी स्थायी निवासी का दर्जा) प्राप्त करना चाहते हैं. पात्रता संबंधी विभिन्न आवश्यकताएं हैं, और इस प्रक्रिया में आम तौर पर गैर-अप्रवासी स्थिति बदलने की तुलना में अधिक समय लगता है.

3. "आवश्यक परिस्थितियों" के लिए आवेदन जमा करना जिसके तहत कर्मचारी एक साल के रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज (EAD) के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं: EAD आपको अमेरिका में कानूनी रूप से काम करने की अनुमति देता है. यह "आवश्यक परिस्थितियां" विकल्प है, लेकिन असामान्य परिस्थितियों का सामना करने वाले कुछ श्रमिकों के लिए एक विकल्प हो सकता है जो उन्हें अपने कार्य प्राधिकरण को नवीनीकृत करने की सामान्य प्रक्रिया का पालन करने से रोकता है. 

4. नियोक्ता परिवर्तन के लिए गैर- तुच्छ याचिका का लाभार्थी बनने के लिए आवेदन जमा करना: यह नियोक्ता-प्रायोजित वीजा (H-1B जैसे) वाले कुछ कर्मचारियों के लिए एक विकल्प है जो नौकरी बदल रहे हैं. यदि आपका नया नियोक्ता आपकी ओर से एक नई याचिका दायर करता है, तो आप अपनी स्थिति परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही होने के दौरान कानूनी रूप से काम करना जारी रख सकते हैं.

साथ ही अमेरिका में रहने और काम करने की इच्छा रखने वाले कई लोगों के लिए वीजा की स्थिति एक जटिल विषय है. USCIS H-1B वीजा धारकों के लिए चीजों को उन लोगों के लिए थोड़ा आसान बनाता है, जिन्हें नौकरी बदलनी है. इसे पोर्टेबिलिटी कहा जाता है.

वो लोग जो खुद याचिका दायर करके अप्रवासी वीजा के लिए आवेदन करने के योग्य हैं, वो अपनी स्थिति को समायोजित करने के लिए आवेदन करते समय ही अपनी याचिका जमा कर सकते हैं. इससे इन H-1B वीजा धारकों को कुछ फायदा मिलेगा. 

1. एक साथ आवेदन करना: आप अपनी स्थिति को समायोजित करने के लिए आवेदन करते समय ही अप्रवासी वीजा के लिए अपनी याचिका जमा कर सकते हैं. इसका मतलब है कि आपको अलग-अलग आवेदन करने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है.

2. अमेरिका में रहना और काम करना जारी रखें: जब आपके आवेदनों की प्रक्रिया चल रही हो, तो आप अमेरिका में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज (EAD) प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकते हैं. यह दस्तावेज़ आपको कानूनी रूप से काम करने की अनुमति देता है.

3. एक साल का EAD: कुछ मामलों में, भले ही आपको नौकरी पर आधारित अप्रवासी वीजा याचिका मंजूर कर ली गई हो, लेकिन आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो आप एक साल के लिए EAD के लिए भी पात्र हो सकते हैं. यह अतिरिक्त समर्थन उन मुश्किल स्थितियों को दूर करने में मदद कर सकता है जिनका आप सामना कर रहे हैं.

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