विज्ञापन
This Article is From Sep 11, 2018

योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ीं, भड़काऊ भाषण के मामले में फिर शुरू होगी सुनवाई

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साल 2007 में गोरखपुर के दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देने का मामला

योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ीं, भड़काऊ भाषण के मामले में फिर शुरू होगी सुनवाई
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो).
  • गोरखपुर के सेशन कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी थी
  • अभियोग चलाने की मंजूरी को गलत माना था
  • हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
नई दिल्ली: साल 2007 में गोरखपुर के दंगों में भड़काऊ भाषण के मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं.  योगी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हेट स्पीच के लिए अभियोग चलाने की मंजूरी को लेकर कानून के मुताबिक ट्रायल कोर्ट फिर से सुनवाई करे. साथ ही ट्रायल कोर्ट अपने फैसले में विस्तृत कारण भी लिखे.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर दंगा मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा नहीं चलाएगी यूपी सरकार

दरअसल गोरखपुर के सेशन कोर्ट ने यह कहते हुए हेट स्पीच केस में सुनवाई बंद कर दी थी कि अभियोग चलाने की मंजूरी सही नहीं थी. इसके बाद याचिकाकर्ता रशीद खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जनवरी 2018 में हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था. रशीद खान ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की.

VIDEO : सरकार ने कहा- नहीं चल सकता योगी के खिलाफ केस

याचिकाकर्ता का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक सुनवाई बंद करने के पीछे विस्तृत कारण नहीं दिए. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने का आदेश जारी करते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट फिर से इस मामले पर गौर करे और अपने विवेक का इस्तेमाल कर आदेश जारी करे. साथ ही आदेश पर कारण भी दे.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com