यूपी सरकार कोरोना प्रभावित शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करे : इलाहाबाद हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा है कि सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग, व ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाए, खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था करे

यूपी सरकार कोरोना प्रभावित शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करे : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट.

लखनऊ:

कोविड (COVID) संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राज्य सरकार को पूर्ण लाकडाउन (Lockdown) लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने प्रभावित नगरों में राज्य सरकार को दो या तीन हफ्ते के लिए पूर्ण लाकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग, व ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाए. खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जरूरी हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किया जाए. हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 अप्रैल तय की है और सचिव स्तर के अधिकारी से हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने कहा कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई न दे, अन्यथा कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करेगी. कोर्ट ने कहा सामाजिक धार्मिक आयोजनों मे 50 आदमी से अधिक न इकट्ठा हों.

कोरोना मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव रोकने के छोटे कदम हैं. यह नाइट पार्टी एवं नवरात्रि या रमजान में धार्मिक भीड़ रोकने तक ही सीमित है. कोर्ट ने कहा कि नदी में जब तूफान आता है तो बांध उसे रोक नहीं पाते, फिर भी हमें कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास करने चाहिए. 

कोर्ट ने कहा दिन में भी गैर जरूरी यातायात को नियंत्रित किया जाए. कोर्ट ने कहा कि जीवन रहेगा तो दोबारा सुविधाएं ले सकेंगे और अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी. विकास व्यक्तियों के लिए है, जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ रह जाएगा. 

कोरोना से अत्यधिक प्रभावित शहरों में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि संक्रमण फैले एक साल बीत रहे हैं लेकिन इलाज की सुविधाओं को बढ़ाया नहीं जा सका. कोर्ट ने राज्य सरकार की 11 अप्रैल की गाइडलाइंस का सभी जिला प्रशासनों को कड़ाई से अमल में लाने का निर्देश दिया.

हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को डीएम व सीएमओ प्रयागराज को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कैन्टोनमेन्ट जोन को अपडेट करने तथा रैपिड फोर्स को चौकन्ना रहने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा हर 48 घंटे में जोन का सेनेटाइजेशन किया जाए. यूपी में परीक्षा दे रहे छात्रों की जांच करने पर बल दिया जाए. कोर्ट ने एसपीजी आई लखनऊ की तरह स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में कोरोना आईसीयू बढ़ाने व सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. 

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कोर्ट ने राज्य व केन्द्र सरकार को एंटी वायरल दवाओं के उत्पाद व आपूर्ति बढ़ाने का निर्देश दिया. जरूरी दवाओं की जमाखोरी करने या ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर सख्ती करने का भी निर्देश दिया. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश दिया.