Prayagraj Rape Murder Case Verdict: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने 8 साल की बच्ची से रेप और हत्या के एक मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई. कोर्ट ने 18 महीने में फैसला सुनाते हुए दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने सजा सुनाते हुए सख्त टिप्पणी की, कहा- यह घटना समाज की अंतरात्मा को झकझोरने वाला अपराध है. दोषी के सुधार की संभावना शून्य है, इसलिए वह सजा-ए-मौत का हकदार है.
शरीर पर थे चोट के निशान
4 अक्टूबर को बच्ची का शव घर से कुछ दूरी पर एक धान के खेत में मिला. कहा गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्ची की हत्या कर शव खेत में फेंक दिया. पुलिस की जांच में सामने आया कि बच्ची का अपहरण कर उसके साथ रेप किया गया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी गई. मासूम के शव पर कई चोटों के निशान मिले थे.
घटना के 12 दिन बाद पुलिस ने पैर में मारी थी गोली
'दोषी के सुधार की संभावना शून्य'
पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले को दुर्लभतम श्रेणी का बताते हुए कहा कि यह अपराध अत्यंत जघन्य है और समाज की अंतरात्मा को झकझोरने वाला है. कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषी के सुधार की संभावना शून्य है, इसलिए वह सजा-ए-मौत का हकदार है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मृत्युदंड का अर्थ है फांसी पर लटकाकर मृत्यु देना.
(मुजफ्फरनगर से दीपक गंभीर की रिपोर्ट)
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