
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को कहा कि उसने एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab & Sind Bank) पर नियमों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने HDFC बैंक पर नियमों के उल्लंघन के चलते 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने बताया कि बैंक ने 'नो योर कस्टमर (KYC) नियमों का सही से पालन नहीं किया, जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई.
इसके अलावा ,बैंक ने कुछ ग्राहकों को एक ही पहचान नंबर (Unique Customer ldentification Code) देने के बजाय कई अलग-अलग कस्टमर आईडी (UCIC) जारी कर दी थी, जो RBI के नियमों के खिलाफ है. बता दें कि RBI ने बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद यह जुर्माना लगाया. बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब और अन्य समीक्षा के बाद यह तय किया गया कि नियमों का उल्लंघन हुआ है और जुर्माना लगाया जाना चाहिए.
पंजाब एंड सिंध बैंक पर 68.20 लाख रुपये का जुर्माना
RBI ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी 68.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक पर 'बड़े साझा जोखिमों का केंद्रीय भंडार' (Central Repository of Large Common Exposures) और 'वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच' (Financial Inclusion - Access to Banking Services) संबंधी दिशानिर्देशों के पालन में कमी पाई गई.
KLM Axiva Finvest पर भी लगा 10 लाख रुपये का जुर्माना
इसके अलावा, RBI ने केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट (KLM Axiva Finvest) पर लाभांश की घोषणा से संबंधित नियमों का पालन न करने के कारण 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
ग्राहकों के बीच हुए किसी भी लेनदेन पर नहीं होगा असर
RBI की यह कार्रवाई बैंकों के लिए एक सख्त चेतावनी है कि उन्हें नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा, वरना उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं