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This Article is From Nov 11, 2021

बच्चों के लिए भी खोल सकते हैं PPF अकाउंट, टैक्स पर मिलेगी छूट और बच्चे के भविष्य के लिए होगी लाखों की बचत

PPF Account for Kids : PPF अकाउंट को आप अपने नाबालिग बच्चे के लिए भी खोल सकते हैं. हालांकि, एक व्यक्ति अपने लिए केवल एक और अपने बच्चों के लिए एक-एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है.

बच्चों के लिए भी खोल सकते हैं PPF अकाउंट, टैक्स पर मिलेगी छूट और बच्चे के भविष्य के लिए होगी लाखों की बचत
बच्चों के लिए भी PPF अकाउंट खोलकर कर सकते हैं बचत.
नई दिल्ली:

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) बहुत ही लोकप्रिय बचत स्कीम है. इसकी वजह सॉवरेन गारंटी, आकर्षक ब्याज दर और इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पर टैक्स बेनिफिट है. PPF अकाउंट को आप अपने नाबालिग बच्चे के लिए भी खोल सकते हैं. हालांकि, एक व्यक्ति अपने लिए केवल एक और अपने बच्चों के लिए एक-एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है वर्तमान में एक व्यक्ति के सालाना कंबाइन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन की सीमा 1.5 लाख रुपए हैं. ऐसे में हम आपको PPF से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

PPF अकाउंट बच्चों के लिए कैसे फायदेमंद?

PPF अकाउंट में किया गया निवेश लॉन्ग-टर्म होता है. इन्वेस्टमेंट का इनिशियल पीरियड 15 साल होता है. इसलिए, यदि आप अपने बच्चे के लिए उसके जीवन के प्रारंभिक चरण में PPF अकाउंट खोलते हैं, तो जब तक वह वयस्क होगा (यानी, 18 वर्ष का होगा), तब तक अकाउंट मैच्योर हो जाएगा या मैच्योरिटी के करीब होगा. ऐसे में लाखों रुपए का फंड उसकी हायर स्टडी या किसी अन्य जरूरत के लिए काम आ सकता है.

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PPF अकाउंट की समय सीमा को बढ़ा सकते हैं

PPF अकाउंट के दूसरा बेनिफिट यह है कि मैच्योरिटी के बाद, अकाउंट होल्डर 5 साल के ब्लॉक के साथ अपने हिसाब से PPF अकाउंट की समय सीमा को बढ़ा सकता है. इस समय सीमा में वो चाहे तो निवेश करना जारी रख सकता है या बिना निवेश के भी समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है. यानी अगर आपका बच्चा अपने PPF अकाउंट को जारी रखना चाहता है तो लॉक-इन पीरियड केवल 5 साल का होगा. इसका फायदा यह होगा की आपको आपके बच्चे में पहली आय के साथ ही उसकी बचत की आदत विकसित करने में मदद मिलेगी.

सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट

PPF अकाउंट का तीसरा फायदा टैक्स बेनिफिट है. PPF इन्वेस्टमेंट में सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है. इतना ही नहीं अर्जित ब्याज भी टैक्स फ्री होता है और मैच्योरिटी पर आपको जो राशि मिलती है वो भी टैक्स फ्री होती है.

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