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नए Income Tax बिल में देर से ITR फाइल करने पर नहीं मिलेगा रिफंड? जानें क्या है पूरी सच्चाई

Income Tax Refund Under New Income Tax Bill 2025: नए इनकम टैक्स बिल के क्लॉज 433 के मुताबिक, टैक्सपेयर केवल रिटर्न फाइल करते समय ही रिफंड क्लेम कर पाएंगे. यह प्रावधान उन टैक्सपेयर्स के लिए काफी मुश्किल पैदा करेगा जो किसी वजह से तय समय सीमा के अंदर अपना ITR फाइल नहीं पाएंगे.

नए Income Tax बिल में देर से ITR फाइल करने पर नहीं मिलेगा रिफंड? जानें क्या है पूरी सच्चाई
Income Tax Refund Rules: . इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 237 के तहत अगर किसी टैक्सपेयर का टैक्स ज्यादा काटा गया है, तो उसके पास उसे वापस लेने का अधिकार है.
नई दिल्ली:

New Income Tax Bill 2025: जब से नए इनकम टैक्स बिल को लोकसभा में पेश किया गया है तब से टैक्सपेयर्स डरे हुए हैं. उनके मन में इस बात को लेकर आशंका बनी हुई है कि क्या नया इनकम टैक्स बिल लागू होने पर देर से रिटर्न फाइल (Belated ITR Filing) करने वाले टैक्सपेयर्स को रिफंड नहीं मिलेगा? कई टैक्स एक्सपर्ट्स ने भी सोशल मीडिया के जरिये नए टैक्स बिल पर कुछ ऐसी ही राय रखी है. उनका कहना है कि नया इनकम टैक्स बिल, जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से लागू होने की संभावना है, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) देर से फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को रिफंड देने का प्रावधान नहीं है. यानी इन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स रिफंड (Income Tax Refund) के लिए एलिजिबल नहीं होंगे.

वहीं, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये बहुत ही सख्त प्रावधान है और टैक्सपेयर्स की भलाई के लिए इसमें संशोधन किया जाना चाहिए. इस मामले पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया है. आइए जानते हैं कि आखिर रिफंड को लेकर यह सवाल क्यों उठ रहा है और इस तरह के दावे में कितनी सच्चाई है.

Income Tax refund को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल? 

दरअसल, नए इनकम टैक्स बिल 2025 के क्लॉज 263(1)(a)(ix) के मुताबिक, अगर कोई टैक्सपेयर रिफंड क्लेम करना चाहता है, तो उसे तय समय सीमा (due date) के भीतर ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा. यह प्रावधान मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 से बिलकुल अलग है, जिसमें 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) यानी देर से भरा गया रिटर्न फाइल करने पर भी टैक्सपेयर्स ज्यादा काटे गए टैक्स को पाने के लिए रिफंड क्लेम (Itr refund claim) कर सकते हैं.

इतना ही नहीं, नए इनकम टैक्स बिल के क्लॉज 433 के मुताबिक, टैक्सपेयर केवल रिटर्न फाइल करते समय ही रिफंड क्लेम कर पाएंगे. यह प्रावधान उन टैक्सपेयर्स के लिए काफी मुश्किल पैदा करेगा जो किसी वजह से तय समय सीमा के अंदर अपना ITR फाइल नहीं पाएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि देर से रिटर्न फाइल करने पर टैक्सपेयर्स ज्यादा TDS कटने की स्थिति में भी अपना टैक्स रिफंड क्लेम (Income Tax Refund Claim) नहीं कर पाएंगे.

इनकम टैक्स रिफंड के मौजूदा नियम (Income Tax Refund Rules)

मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, अगर कोई टैक्सपेयर यह साबित कर देता है कि उसने अपने इनकम स्लैब के मुताबिक ज्यादा टैक्स भरा है, तो उससे वसूली गई टैक्स की एक्स्ट्रा रकम रिफंड के तौर पर वापस कर दी जाती है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 237 के तहत अगर किसी टैक्सपेयर का टैक्स ज्यादा काटा गया है, तो उसके पास उसे वापस लेने का अधिकार है.

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 के तहत इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई है, अगर टैक्सपेयर्स किसी वजह से तय समयसीमा में ITR फाइल नहीं कर पाते तो सेक्शन 139(4) के तहत बिलेटेड ITR 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं और अच्छी बात ये हैं कि उस वक्त भी रिफंड का दावा किया जा सकता है.

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234(F) के मुताबिक ,अगर कोई टैक्सपेयर देर से ITR फाइल करता है, तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना (Penalty) भरना पड़ता है. लेकिन अगर टैक्सपेयर की सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो यह जुर्माने की रकम घटकर 1,000 रुपये हो जाती है. देर से ITR फाइल करने पर भी टैक्सपेयर को रिफंड क्लेम करने का अधिकार होता है.

रिफंड क्लेम पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सफाई 

नए इनकम टैक्स बिल में टैक्स रिफंड से जुड़ी टैक्सपेयर्स की शंकाओं को दूर करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department on ITR Refund)ने अपनी तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया है. डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि नए टैक्स बिल (New Income Tax Bill) के लागू होने के बाद भी इनकम टैक्स रिफंड के नियमों में कोई बदलाव नहीं होने वाला है. 

एक टैक्स एक्सपर्ट की तरफ से पूछे गए सवाल पर सोशल मीडिया के जरिये रिप्लाई करते हुए टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि नए इनकम टैक्स बिल के सेक्शन 263(1)(ix) में पहले से मौजूद प्रावधानों को ही शामिल किया गया है. सेक्शन 263 के तहत या सेक्शन 268(1) के नोटिस के जवाब में फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न को सेक्शन 270 के तहत प्रोसेस किया जाएगा और अगर कोई रिफंड बनता है तो वह सेक्शन 271(1)(e) के तहत टैक्सपेयर को जारी कर दिया जाएगा.

टैक्सपेयर लेट ITR फाइल करता है, तो रिफंड क्लेम कर पाएगा? 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्पष्टीकरण से ये साफ हो गया है कि नया इनकम टैक्स बिल लागू होने के बाद भी देर से फाइल किए गए ITR पर टैक्स रिफंड पाने की सुविधा टैक्सपेयर्स को पहले की ही तरह मिलती रहेगी. जिसका मतलब है कि नया इनकम टैक्स बिल लागू होने के बाद भी अगर कोई टैक्सपेयर ड्यू डेट के बाद यानी 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करता है, तो भी वह टैक्स रिफंड का दावा (Tax Refund claim) कर सकेगा. 

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