नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वालों के लिए एक बढ़िया खबर है. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के ग्राहकों के लिए सेम डे सेटलमेंट की सुविधा देने का ऐलान किया है. इसका फायदा यह होगा कि अगर सब्सक्राइबर यानी ग्राहक किसी भी सेटलमेंट डे पर सुबह 11 बजे तक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा तो वह उसी दिन इन्वेस्ट हो जाएगा और उसी दिन की नेट एसेट वैल्यू (NAV) का फायदा मिलेगा. यह नया नियम 1 जुलाई यानी आज से लागू हो जाएगा.
अभी तक ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त योगदान (T+1) पर निवेश किए जाते थे. (T+1) का मतलब है कि आज मिले कॉन्ट्रीब्यूशन का निवेश अगले दिन किया जाता था. लेकिन अब PFRDA ने 1 जुलाई से NPS के तहत T+0 सेटलमेंट लागू कर दिया है.
जानें क्या है नया नियम
नए नियम को आसान भाषा में समझें तो अगर किसी सब्सक्राइबर ने किसी भी सेटलमेंट डे (Settlement Day) पर सुबह 11 बजे तक अपना कॉन्ट्रिब्यूशन कर दिया है तो वह उसी दिन इनवेस्ट हो जाएगा और उसी दिन की नेट एसेट वैल्यू (NAV) का बेनिफिट मिलेगा. लेकिन सुबह 11 बजे के बाद के कॉन्ट्रीब्यूशन का सेटलमेंट अगले दिन किया जाएगा.
इससे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन अगले सेटलमेंट डे (T+1) पर निवेश किया जाता था. जिसका मतलब है कि आज मिले कॉन्ट्रीब्यूशन का निवेश अगले दिन किया जाता था. इसके अलावा, सुबह 9:30 बजे तक प्राप्त डी-रेमिट कॉन्ट्रीब्यूशन को पहले से ही उसी दिन निवेश किया जाता था.
NPS में ये लोग कर सकते हैं निवेश
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) देश के नागरिकों के लिए एक स्वैच्छिक पेंशन योजना (Pension Scheme) है. NPS पेंशन अकाउंट खोलकर आप अपनी इनकम से हर महीने कुछ राशि का निवेश करके अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छी रकम की व्यवस्था कर सकते हैं. इस पेंशन स्कीम में 18 साल से 60 साल के बीच के लोग निवेश कर सकते हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं