Maharashtra Bike Taxi Rules Change: महाराष्ट्र में सरकार ने बाइक-टैक्सी सेवा संचालन के लिए बड़ा फैसला लिया है. रैपिडो, ओला, उबर या अन्य एग्रीगेटर्स के बाइक-टैक्सी सेवाओं के लिए डोमिसाइल यानी आवासीय प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) जरूरी होगा. यानी जो महाराष्ट्र के निवासी होंगे, वे ही बाइक-टैक्सी चला सकेंगे. इसी के साथ उन्हें मराठी भाषा भी आनी चाहिए. फड़नवीस सरकार के इस फैसले के बारे में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने विधानसभा में ये जानकारी दी है. प्रश्नकाल के दौरान शिवसेना विधायक दिलीप लांडे के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया.
1 अगस्त से नए परमिट होंगे जारी
महाराष्ट्र में 3.5 लाख से ज्यादा बाइक-टैक्सी सड़कों पर दौड़ रहे हैं. इनके लिए कड़े नियम तय नहीं रहने के चलते लगातार सवाल उठाए जा रहे थे. इसके बाद अब जाकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अनधिकृत ऐप आधारित लाखों बाइक-टैक्सी सेवाओं को नियमित करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में बताया है कि 1 अगस्त से ऐप आधारित बाइक सेवाओं के लिए नए परमिट जारी किए जाएंगे.
हर दिन देने होंगे 5 रुपये, 2 फीसदी वेलफेयर पर खर्च होंगे
परिवहन मंत्री ने बताया कि बाइक टैक्सी ऑपरेटर्स को हर दिन 5 रुपये का शुल्क सरकार को देना होगा. इस शुल्क से होने वाली आय का 2 फीसदी वेलफेयर फंड यानी कल्याण कोष में जमा किया जाएगा और ये राशि जनकल्याण के कामों में खर्च होगी.
विधानसभा में उठा मामला, मंत्री बोले- चलाएंगे अभियान
बाइक टैक्सी को लेकर आज 7 जुलाई मंगलवार को विधानसभा में सवाल उठाए गए थे. शिवसेना विधायक दिलीप लांडे ने कहा कि अवैध बाइक-टैक्सी ऑपरेटर्स की वजह से ऑटो और टैक्सी चालकों को परेशान होना पड़ रहा था. उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु ने भी कई बाइक-टैक्सी चालकों के शराब के नशे में वाहन चलाने पर चिंता जताई थी. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि नियमों के सख्ती से पालन के लिए वो परिवहन विभाग को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया जाएगा.
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