देश भर में सात चरण में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024)होने हैं. जिसमें दिल्ली में छठे चरण के तहत मतदान होगा. दिल्ली में लोकसभा (Delhi Lok Sabha Elections 2024) की सात सीटों पर आज मतदान हो रहा है, और दिल्ली चुनाव कार्यालय ने रजिस्टर्ड वोटरों को आठ दिन पहले से वोटर स्लिप बांटना शुरू कर दिया था.
दिल्ली में चुनाव आज
दिल्ली में मतदान 25 मई को हो रहा है और इसके लिए शहर भर में 2,627 स्थानों पर 13,641 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. यहां 1.52 करोड़ से अधिक वोटर्स हैं.
वोटर इन्फोर्मेशन स्लिप (VIS) क्या है?
वोटर स्लिप के जरिये पोलिंग लोकेशन, बूथ की मिलेगी जानकारी
बता दें कि वोट डालने के लिए आपके वोटर स्लिप को सुरक्षित रखना होता है और इसे चुनाव के दिन मतदान केंद्र (Polling Station) पर साथ लेकर जाना पड़ता है. वोटर स्लिप के जरिये वोटर्स को पोलिंग लोकेशन, बूथ और लिस्ट में उनकी डिटेल्स को आसानी से खोजने में मदद मिलती है. इससे मतदान सेंटर पर मौजूद कर्मचारी आपके नाम को जल्दी से वोटर लिस्ट (Voter List 2024) में ढूंढ सकेंगे, जिससे सभी का समय बचेगा.
वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?
ऐसे में वोट डालने जाने से पहले आप यह जरूर चेक कर लें कि वोटर लिस्ट (Delhi Voter List) में आपका नाम है या नहीं. वोटर लिस्ट में नाम चेक (Search Your Name in Voters list) करने का प्रोसेस काफी आसान है. आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के जरिये वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं .
इससे जुड़ी जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 1950 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा आप www.ceodelhi.gov.in या www.nvsp.in पर जाकर ऑनलाइन वोटर लिस्ट में अपना नाम देख कर सकते हैं .
वोट डालने के लिए वोटर आईआडी कार्ड भी जरूरी
हालांकि, वोट डालने के लिए सिर्फ वोटर इन्फोर्मेशन स्लिप (VIS) ही जरूरी नहीं है. आपको चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर आईआडी कार्ड (Voter ID Card) भी साथ ले जाना होता है. वोटर आईडी कार्ड के ज़रिए वोटर्स की पहचान को वेरिफाई किया जाता है ताकि कोई दूसरे के बदले या दोबारा वोट न कर पाए. अगर आप रजिस्टर्ड वोटर हैं तो आप बिना वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card Online) के भी वोट डाल सकते हैं.
वोटर कार्ड के अलावा इन 12 डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर पाएंगे वोट
चुनाव आयोग के मुताबिक, वोटर आईडी के अलावा और भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको दिखाकर वोट करने की अनुमति मिल जाती है. इसके लिए चुनाव आयोग ने 12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होने पर वोट डाला जा सकता है. इन डॉक्यमेंट्स के नाम इस प्रकार हैं...
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- पेंशन कार्ड
- यूनिक डिसएबिलिटी आईडी यानी UDID आईडी
- सर्विस आईडी कार्ड
- पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक
- लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड
- नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- MP-MLA और MLC के लिए जारी ऑफिशियल आईडी कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
अगर आपके पास वोटर आईडी है और आपका नाम वोटर लिस्ट (Check your name in the Voters List of Delhi) में नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं. वहीं, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट (Search your name in voters list) में है और आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो भी आप चुनाव आयोग द्वारा बताए गए डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके वोट डाल सकते हैं.
वहीं, जिन लोगों को वोटर स्लिप (Download Voter Slip) नहीं मिली है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप वोटर आईडी नंबर का उपयोग करके वोटर स्लिप ऑनलाइन डाउनलोड (Voter Slip Download Online) कर सकते हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं