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क्‍या NPS में रिटायरमेंट के बाद भी कर सकते हैं निवेश? जानें नियम

एक खासियत और यह है कि जो बड़ी राशि आपको मैच्योरिटी के बाद मिल रही है, उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता. अब इस स्कीम को और बेहतर बना दिया गया है, जिससे न सिर्फ नौकरी में रहते हुए, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी आप इसमें इन्वेस्ट करना जारी रख सकते हैं.

क्‍या NPS में रिटायरमेंट के बाद भी कर सकते हैं निवेश? जानें नियम
नई दिल्ली:

NPS: अगर आप सेविंग के प्रति गंभीर रहते हैं, तो एनपीएस स्कीम के बारे में जरूर सुना होगा. एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम. इसमें निवेश करने से रिटायरमेंट सिक्योर होता है और मासिक पेंशन मिलना आसान हो जाता है. इस निवेश स्कीम की खास बात यह है कि न सिर्फ आपको रिटायरमेंट के बाद फायदा देती है, बल्कि इससे आपको टैक्स में भी छूट मिलती है. साथ ही निवेश के अनुसार एक बड़ा अमाउंट भी हासिल किया जा सकता है. एक खासियत और यह है कि जो बड़ी राशि आपको मैच्योरिटी के बाद मिल रही है, उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता. अब इस स्कीम को और बेहतर बना दिया गया है, जिससे न सिर्फ नौकरी में रहते हुए, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी आप इसमें इन्वेस्ट करना जारी रख सकते हैं.

क्या है नया नियम?

इस स्कीम से जुड़े नए नियम के अनुसार जो लोग रिटायर हो चुके हैं और इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, वे रख सकते हैं. स्कीम चलाने वाली पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानि पीएफआरडीए ने इसमें कई बदलाव कर, इसे और बेहतर बनाया है. नए बदलावों के बाद अब 60 से 65 साल की उम्र में भी चाहें तो स्कीम में निवेश कर सकते हैं. करीब 70 साल तक इस योजना में निवेश का प्रावधान है.

60 फीसदी निकालने का प्रावधान

इस स्कीम के तहत निवेश करने के बाद पूरा फंड नहीं निकाला जा सकता है. जमाकर्ता को चालीस फीसदी हिस्सा डिपॉजिट में ही रखना अनिवार्य होता है. जिसे एन्युटी के लिए उपयोग में लिया जाता है. जमाकर्ता के रिटायरमेंट पर इसी राशि से पेंशन दी जाती है. जमाकर्ता चाहें तो 60 फीसदी राशि को एक साथ निकाल सकता है. कुछ लोग चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी वे राशि न निकालें. इस की भी अनुमति अब दे दी गई है.

टैक्स में कितनी छूट मिलती है?

इस स्कीम में डिपॉजिट करने से जमाकर्ता को टैक्स में भी राहत मिलती है. टैक्स से जुड़े नियमों के मुताबिक 80CCD(1), 80CCD(1B) एवं 80CCD(2) के तहत जमाकर्ता टैक्स में छूट हासिल कर सकते हैं. धारा 80CCD(1B) की बात करें तो इस स्कीम में निवेश करने पर 50000 तक की एक्स्ट्रा छूट मिल सकती है. यह छूट धारा 80सी के तहत मिलने वाली छूट के अलावा मिलती है.

कितनी तरह का होता है एनपीएस?

नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी एनपीएस के खाते दो अलग-अलग तरह के होते हैं. एक होता है टियर वन खाता और दूसरा होता है टियर टू खाता. टियर वन इस योजना के तहत वह खाता होता है, जिससे कुछ शर्तों को फॉलो करने के बाद ही पैसा निकाला जा सकता है. जबकि टियर 2 सिर्फ एक रिटायरमेंट अकाउंट न होकर एक सेविंग अकाउंट की तरह होता है, जिसके तहत पैसा निकलने पर कोई खास पाबंदी नहीं होती है.

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