
फूड लवर्स के लिए खुशखबरी है.GST काउंसिल ने हाल ही में बड़े बदलाव किए हैं जो 22 सितंबर से लागू होंगे. इन नए GST 2.0 रेट कट्स का असर सीधा आपकी पॉकेट और आपके खाने-पीने के बिल पर दिखेगा.यानी अगली बार जब आप अपने फेवरेट कैफे या पिज्जा आउटलेट में जाएंगे तो आपका बिल पहले से कम आएगा.
सरकार ने फास्ट फूड और डेली फूड पर टैक्स घटा दिया है ताकि लोगों की जेब पर बोझ कम हो और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी राहत मिले.
रोटी-पराठा, चपाती और पिज्जा परअब GST नहीं
इस बार का सबसे बड़ा फायदा इंडियन ब्रेड्स और फास्ट फूड लवर्स को मिलने वाला है. चपाती, पराठा और पिज्जा ब्रेड पर अब कोई GST नहीं लगेगा. पहले यहां 5% GST लगता था. इसका मतलब Domino's, Pizza Hut या किसी भी रेस्टोरेंट में बिल कम आने लगेगा.
पास्ता समेत कौन-कौन से फूड होंगे सस्ते?
पास्ता की भी कीमत कम होगी. पहले इस पर 12% GST लगता था लेकिन अब सिर्फ 5% लगेगा. यही नहीं, पेस्ट्री, केक, बिस्किट और चॉकलेट जैसी चीजें भी अब सस्ती मिलेंगी क्योंकि इन पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
पैकेज्ड फूड भी होगा सस्ता
पैकेज्ड फूड जैसे इंस्टेंट नूडल्स, भुजिया और नमकीन पर भी अब सिर्फ 5% GST लगेगा. पहले इन पर 12% या 18% तक टैक्स देना पड़ता था.
Breakfast आइटम्स पर कम टैक्स
अगर आप ब्रेकफास्ट लवर हैं तो भी राहत की खबर है. सॉसेज, मशरूम और जैम-जेली पर अब सिर्फ 5% GST लगेगा, पहले यह 12% था.
Cold ड्रिंक्स और Energy ड्रिंक्स होंगे महंगे
जितना फायदा फूड आइटम्स पर मिला है उतना ही झटका ड्रिंक्स पर लगा है. कोका-कोला, थम्स अप, रेड बुल या किसी भी एनर्जी ड्रिंक जैसी कार्बोनेटेड और कैफिनेटेड बेवरेजेज पर अब 40% GST लगेगा. यानी इन ड्रिंक्स का बिल और भारी होगा.
इसका मतलब ये है कि फूड और स्नैक आइटम्स पर GST कट से आपका खाने-पीने का खर्च हल्का होगा और रेस्टोरेंट्स व कैफे में बिल कम आएगा. लेकिन अगर आप ड्रिंक्स के शौकीन हैं तो वहां जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी होगी.
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