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ऑनलाइन फूड बेचने वालों पर सख्ती, खराब खाना बेचा तो लगेगा 6 लाख तक का जुर्माना, जानिए कैसे और कहां करें शिकायत

FSSAI ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक्सपायर्ड और खराब खाना बेचने के मामलों में बड़ा एक्शन लिया है. अब FSSAI ने साफ चेतावनी दी है कि खराब खाना बेचने पर 5 से 6 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.

ऑनलाइन फूड बेचने वालों पर सख्ती, खराब खाना बेचा तो लगेगा 6 लाख तक का जुर्माना, जानिए कैसे और कहां करें शिकायत
ऑनलाइन फूड बेचने वालों पर सख्ती
file photo

Crackdown on Online Food Vendors: देश में ऑनलाइन खाना बेचने वाली कंपनियों पर अब सख्ती बढ़ गई है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक्सपायर्ड और खराब खाना बेचने के मामलों में बड़ा एक्शन लिया है. जानकारी के मुताबिक, कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की थी कि ऑनलाइन मंगाए गए फूड प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो चुके थे या खराब हालत में थे. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए FSSAI की नॉर्दर्न रीजनल ऑफिस की टीम ने जांच शुरू की. यह पूरी कार्रवाई निदेशक देवेश कुमार महला की निगरानी में की गई.

जांच के दौरान फूड सेफ्टी अधिकारियों ने पाया कि कई जगहों पर फूड सेफ्टी के नियमों का खुलकर उल्लंघन हो रहा था यानी जो खाना ऑनलाइन बेचा जा रहा था, वो न तो तय मानकों पर खरा उतर रहा था और न ही उसकी क्वालिटी सुरक्षित थी. इसके बाद इस मामले को गुरुग्राम के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर पर कुल 6 लाख का जुर्माना लगाया है.

क्या हैं नए नियम और जुर्माना

6 लाख तक का जुर्माना- अमानक (Substandard) या असुरक्षित खाना बेचने पर 5 से 6 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.

संयुक्त जिम्मेदारी- खाना खराब है, तो रेस्तरां के साथ-साथ फूड डिलीवरी ऐप (प्लेटफॉर्म) भी जिम्मेदार होंगे.

सख्त नियम- ई-कॉमर्स कंपनियों को अब ऑर्डर देने से पहले भोजन की गुणवत्ता, सामग्री और पोषण संबंधी जानकारी स्पष्ट करनी होगी.

FSSAI का कहना है कि लोगों की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बेचे जाने वाले फूड आइटम्स को भी वही सभी नियम और मानक फॉलो करने होंगे, जो ऑफलाइन दुकानों पर लागू होते हैं. FSSAI ने साफ चेतावनी दी है कि सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर चाहे वे ऑनलाइन काम कर रहे हों या ऑफलाइन उन्हें लाइसेंस, लेबलिंग और साफ-सफाई से जुड़े सभी नियमों का पालन करना ही होगा. अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी शामिल है.

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इसके साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों को भी कहा गया है कि वे अपने सिस्टम को मजबूत करें, ताकि ऐसे मामलों को रोका जा सके और ग्राहकों को सुरक्षित खाना मिल सके. FSSAI ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर उन्हें कहीं भी खराब, एक्सपायर्ड या घटिया क्वालिटी का खाना बिकता दिखे, तो तुरंत उसकी शिकायत करें. इसके लिए ‘फूड सेफ्टी कनेक्ट' ऐप और अन्य सरकारी पोर्टल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. FSSAI के अधिकारियों के मुताबिक, ऑनलाइन फूड मार्केट में भी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और लोगों की सेहत के साथ कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

खराब खाना मिलने पर शिकायत कैसे करें?
  • FSSAI के जरिए- FSSAI के 'Food Safety Connect' मोबाइल ऐप या FoSCoS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें.
  • नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन- टोल फ्री नंबर 1915 या 1800-11-4000 पर कॉल करें.
  • ई-दाखिल (E-Daakhil)- अगर मामला गंभीर है (जैसे फूड पॉइजनिंग), तो edakhil.nic.in पर उपभोक्ता अदालत में ऑनलाइन केस दर्ज कर सकते हैं.
  • ऐप पर रिपोर्ट- सबसे पहले, स्विगी/जोमैटो ऐप में संबंधित ऑर्डर के खिलाफ तुरंत रिपोर्ट करें, इससे रिफंड मिलने में आसानी होती है.

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