स्रोत पर टैक्स कटौती
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क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेशों में खर्च को लेकर सोर्स पर कर कटौती नहीं
- Thursday June 29, 2023
- Reported by: भाषा
सरकार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेशों में खर्च उदारीकृत धन प्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत नहीं आएगा और इसीलिए इस पर स्रोत पर कर कटौती नहीं होगी. साथ ही, एलआरएस के तहत यात्रा खर्च समेत भारत से विदेशों में धन भेजने पर 20 प्रतिशत की ऊंची दर से स्रोत पर कर कटौती (टीसीएस) के क्रियान्वयन को तीन महीने के लिये टालने का निर्णय किया गया है. यह अब एक अक्टूबर से प्रभाव में आएगा.
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लाया करदाताओं के लिए ऐप, TDS, लाभांश आय के बारे में मिलेगी जानकारी
- Wednesday March 22, 2023
- Reported by: भाषा
विभाग ने बुधवार को कहा कि इस ऐप से करदाताओं को स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रह (टीडीएस/टीसीएस), ब्याज, लाभांश और शेयर सौदों के बारे में व्यापक सूचना प्राप्त होगी.
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अब आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले चुकाना होगा बढ़ा हुआ बकाया सर्चार्ज
- Tuesday April 14, 2020
- Reported by: भाषा
आयकर विभाग ने कहा है कि दो करोड़ रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को इस बार अपना आयकर विवरण जमा कराने से पहले वित्तीय वर्ष 2019-20 के बढ़े हुये सर्चार्ज के मुताबिक बकाया टैक्स जमा कराना होगा. यह आदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2019-20 में आय के स्रोत पर टैक्स की कटौती (टीडीएस) की गणना करते समय बढ़े हुये सर्चार्ज के मुताबिक कर नहीं चुकाया है.
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अगर एम्प्लॉयर को दे रहे हैं टैक्स डिक्लेयरेशन : इन 10 बदलावों का रखें खास ध्यान...
- Friday December 29, 2017
- Written by: विवेक रस्तोगी
हर वित्तवर्ष की शुरुआत में हर नौकरीपेशा शख्स अपने नियोक्ता को उस रकम की जानकारी देता है, जो वह इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, बीमा पॉलिसी प्रीमियम, मकान किराया, होम लोन, एजुकेशन लोन या बच्चों की ट्यूशन फीस पर खर्च करने वाला है, और इसी घोषणा के आधार पर नियोक्ता तय करता है कि नौकरी करने वाले शख्स की एनुअल टैक्स लायबिलिटी, यानी वार्षिक कर देनदारी कितनी होगी, और उसे आपके वेतन से कितना टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती या टैक्स डिडक्टिड एट सोर्स) काटना होगा. यदि ध्यान से और सोचसमझकर किया जाए, तो यह घोषणा भी आपको सालभर के लिए टैक्स प्लानिंग करने में मददगार साबित हो सकती है... इस साल कुछ नियम बदल गए हैं, सो, जब आप अपने नियोक्ता को अपनी बचत की जानकारी दें, तो 1 अप्रैल, 2017 से बदल चुके इन नियमों का ध्यान रखें...
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सीबीडीटी ने किया साफ, 2 लाख रुपये से कम के कैश पेमेंट पर नहीं होगी स्रोत पर टैक्स कटौती
- Monday June 27, 2016
- Reported by: भाषा
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के बजट में दो लाख रुपये से अधिक की वस्तु एवं सेवाओं की खरीद पर एक प्रतिशत की दर से टीसीएस लगाया है। इसी संदर्भ में विभाग ने यह स्पष्टीकरण जारी किया।
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क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेशों में खर्च को लेकर सोर्स पर कर कटौती नहीं
- Thursday June 29, 2023
- Reported by: भाषा
सरकार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेशों में खर्च उदारीकृत धन प्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत नहीं आएगा और इसीलिए इस पर स्रोत पर कर कटौती नहीं होगी. साथ ही, एलआरएस के तहत यात्रा खर्च समेत भारत से विदेशों में धन भेजने पर 20 प्रतिशत की ऊंची दर से स्रोत पर कर कटौती (टीसीएस) के क्रियान्वयन को तीन महीने के लिये टालने का निर्णय किया गया है. यह अब एक अक्टूबर से प्रभाव में आएगा.
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लाया करदाताओं के लिए ऐप, TDS, लाभांश आय के बारे में मिलेगी जानकारी
- Wednesday March 22, 2023
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विभाग ने बुधवार को कहा कि इस ऐप से करदाताओं को स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रह (टीडीएस/टीसीएस), ब्याज, लाभांश और शेयर सौदों के बारे में व्यापक सूचना प्राप्त होगी.
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अब आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले चुकाना होगा बढ़ा हुआ बकाया सर्चार्ज
- Tuesday April 14, 2020
- Reported by: भाषा
आयकर विभाग ने कहा है कि दो करोड़ रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को इस बार अपना आयकर विवरण जमा कराने से पहले वित्तीय वर्ष 2019-20 के बढ़े हुये सर्चार्ज के मुताबिक बकाया टैक्स जमा कराना होगा. यह आदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2019-20 में आय के स्रोत पर टैक्स की कटौती (टीडीएस) की गणना करते समय बढ़े हुये सर्चार्ज के मुताबिक कर नहीं चुकाया है.
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अगर एम्प्लॉयर को दे रहे हैं टैक्स डिक्लेयरेशन : इन 10 बदलावों का रखें खास ध्यान...
- Friday December 29, 2017
- Written by: विवेक रस्तोगी
हर वित्तवर्ष की शुरुआत में हर नौकरीपेशा शख्स अपने नियोक्ता को उस रकम की जानकारी देता है, जो वह इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, बीमा पॉलिसी प्रीमियम, मकान किराया, होम लोन, एजुकेशन लोन या बच्चों की ट्यूशन फीस पर खर्च करने वाला है, और इसी घोषणा के आधार पर नियोक्ता तय करता है कि नौकरी करने वाले शख्स की एनुअल टैक्स लायबिलिटी, यानी वार्षिक कर देनदारी कितनी होगी, और उसे आपके वेतन से कितना टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती या टैक्स डिडक्टिड एट सोर्स) काटना होगा. यदि ध्यान से और सोचसमझकर किया जाए, तो यह घोषणा भी आपको सालभर के लिए टैक्स प्लानिंग करने में मददगार साबित हो सकती है... इस साल कुछ नियम बदल गए हैं, सो, जब आप अपने नियोक्ता को अपनी बचत की जानकारी दें, तो 1 अप्रैल, 2017 से बदल चुके इन नियमों का ध्यान रखें...
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सीबीडीटी ने किया साफ, 2 लाख रुपये से कम के कैश पेमेंट पर नहीं होगी स्रोत पर टैक्स कटौती
- Monday June 27, 2016
- Reported by: भाषा
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के बजट में दो लाख रुपये से अधिक की वस्तु एवं सेवाओं की खरीद पर एक प्रतिशत की दर से टीसीएस लगाया है। इसी संदर्भ में विभाग ने यह स्पष्टीकरण जारी किया।
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