Business | Edited by: ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार जून 14, 2017 03:09 PM IST सरकारी, निजी बैंकों और देश में संचालित सभी विदेशी बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि नकली मुद्रा पकड़े जाने संबंधी किसी भी घटना की जानकारी वे धन शोधन रोधी कानूनों के प्रावधान के तहत वित्तीय खुफिया इकाई फाइनेंशल इंटेलिजेंस यूनिटी को जरूर दें.