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आईफोन और एंड्राइड ऐप से ओला-उबर कैब बुक करने पर अलग-अलग चार्ज? जानें क्या है पूरा विवाद
- Thursday December 26, 2024
- Edited by: Sachin Jha Shekhar
सोशल मीडिया पर एक शख्स ने उबर कैब बुकिंग का स्क्रीनशॉट शेयर किया जो खूब चर्चा में है. शख्स ने आरोप लगाया है कि कंपनियां एक ही तरह के सर्विस के लिए आईफोन यूजर्स से एंड्रॉइड यूजर्स की तुलना में अधिक पैसे चार्ज करती है.
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दिल्ली में कैब का मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेंगी ओला-उबर जैसी कंपनियां, ड्राइवरों का रेटिंग सिस्टम होगा
- Tuesday January 25, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया
कैब में पैनिक बटन होना जरूरी होगा और 3.5 से कम रेटिंग वाले ड्राइवरों को कैब कंपनियां द्वारा ट्रेनिंग के लिए भेजना होगा. कैब की रियल टाइम लोकेशन जानने के लिए ऐसी कंपनियों के पास एक कंट्रोल रूम होना अनिवार्य होगा,
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शिकायत निवारण प्रणाली चाहती हैं ऑनलाइन कैब कंपनियां, HC ने महाराष्ट्र सरकार, Uber से जवाब मांगा
- Monday December 20, 2021
- Reported by: भाषा
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की पीठ ने उबर इंडिया को निर्देश दिया कि वह अपने जवाब में स्पष्ट करे कि उसने लाइसेंस महाराष्ट्र शहर टैक्सी नियम, 2016 के तहत लिया है या नहीं.अधिवक्ता सविना कास्त्रो द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने उक्त निर्देश दिए.
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उबर के ड्राइवर ने वाट्सअप पर कहा- मैम ! बस ऐसी ही मैसेज किया, आपकी याद आती है
- Wednesday May 24, 2017
- Written by: मानस मिश्रा
कैब की सेवाएं देने वाली कंपनियां भले ही लाख कोशिश कर लें कि ग्राहकों को कोई असुविधा न हो लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. ऐसा ही एक मामला पुणे में सामने आया है जहां उबर कंपनी का एक ड्राइवर महिला को मैसेज करके बोल रहा है ' मैं आपको मिस कर रहा हूं'.
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केंद्र, दिल्ली, कैब कंपनियां...किस-किसकी सुने सुप्रीम कोर्ट, या फिर देखे प्रदूषण
- Thursday May 5, 2016
- Ashish Kumar Bhargava
डीजल टैक्सी बैन मामले में केंद्र भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को सॉलीसिटर जनरल (SG) रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के डीजल टैक्सी बैन से बीपीओ पर असर हो रहा है और वो देश छोड़ सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीपीओ इसके लिए बसें क्यों नहीं ले लेते।
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डीजल टैक्सी बैन मामले में केंद्र भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को सॉलीसिटर जनरल (SG) रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के डीजल टैक्सी बैन से बीपीओ पर असर हो रहा है और वो देश छोड़ सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीपीओ इसके लिए बसें क्यों नहीं ले लेते।
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