कर मामलों में मनमानी नहीं
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‘तारीख पर तारीख’ पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, अब आसान नहीं होगा सुनवाई टालना
- Thursday March 19, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा
सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन की मनमानी प्रथा रोकने के लिए नया परिपत्र जारी किया है. नियमित मामलों में स्थगन पूरी तरह बंद होगा, जबकि फ्रेश और आफ्टर नोटिस मामलों में केवल अपवादस्वरूप व निर्धारित प्रक्रिया के साथ ही स्थगन मिल सकेगा.
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ndtv.in
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Section 377 Verdict: समलैंगिकता अब अपराध नहीं, लेकिन इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं पड़ेगा फर्क...
- Thursday September 6, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने गुरुवार को समलैंगिकता (Homosexuality) को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है. इसके अनुसार आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अब अपराध नहीं माना जाएगा. चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने एकमत से यह फ़ैसला सुनाया. करीब 55 मिनट में सुनाए इस फ़ैसले में धारा 377 (section 377) को रद्द कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को अतार्किक और मनमानी बताते हुए कहा कि LGBT समुदाय को भी समान अधिकार है.
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सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन की मनमानी प्रथा रोकने के लिए नया परिपत्र जारी किया है. नियमित मामलों में स्थगन पूरी तरह बंद होगा, जबकि फ्रेश और आफ्टर नोटिस मामलों में केवल अपवादस्वरूप व निर्धारित प्रक्रिया के साथ ही स्थगन मिल सकेगा.
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने गुरुवार को समलैंगिकता (Homosexuality) को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है. इसके अनुसार आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अब अपराध नहीं माना जाएगा. चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने एकमत से यह फ़ैसला सुनाया. करीब 55 मिनट में सुनाए इस फ़ैसले में धारा 377 (section 377) को रद्द कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को अतार्किक और मनमानी बताते हुए कहा कि LGBT समुदाय को भी समान अधिकार है.
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