इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
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क्या होगा अगर आपने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो...?
- Wednesday July 20, 2016
- Written by: पूजा प्रसाद
ऐसा नहीं है कि टैक्सपेयर्स 31 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। 31 जुलाई की तारीख डेडलाइन के तौर पर आखिरी तारीख भले ही हो लेकिन उसके बाद भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है हालांकि इस लेट फाइलिंग में आपको कुछ ऐसे फायदे खोने पड़ सकते हैं, वे ये हैं....
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ndtv.in
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बेनामी संपत्ति मामले में पूर्व सीजेआई बालाकृष्णन को सरकार ने दी क्लीन चिट
- Tuesday November 17, 2015
- Reported By Ashish Kumar Bhargava
सरकार ने पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन को बेनामी संपत्ति के मामले में क्लीन चिट दी है। सुप्रीम कोर्ट में अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित होता हो कि उन्होंने या उनके रिश्तेदार ने बेनामी संपत्ति की खरीद-फरोख्त की है।
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क्या होगा अगर आपने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो...?
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ऐसा नहीं है कि टैक्सपेयर्स 31 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। 31 जुलाई की तारीख डेडलाइन के तौर पर आखिरी तारीख भले ही हो लेकिन उसके बाद भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है हालांकि इस लेट फाइलिंग में आपको कुछ ऐसे फायदे खोने पड़ सकते हैं, वे ये हैं....
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बेनामी संपत्ति मामले में पूर्व सीजेआई बालाकृष्णन को सरकार ने दी क्लीन चिट
- Tuesday November 17, 2015
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सरकार ने पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन को बेनामी संपत्ति के मामले में क्लीन चिट दी है। सुप्रीम कोर्ट में अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित होता हो कि उन्होंने या उनके रिश्तेदार ने बेनामी संपत्ति की खरीद-फरोख्त की है।
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