Sunanda Pushkar Shashi Tharoor
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सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर के आरोपमुक्त होने पर बहन शोभा ने किया ट्वीट, कह दी ये बात
- Wednesday August 18, 2021
सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर के आरोप मुक्त होने से उनके परिवार के लोग भी बेहद खुश हैं. शशि थरूर की बहन शोभा थरूर श्रीनिवासन ने एक ट्वीट कर अपनी खुशी जताई है.
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शशि थरूर ने राहत की सांस लेते हुए कहा- साढ़े सात साल पूरी तरह दर्द और यातना में गुजरे
- Wednesday August 18, 2021
Sunanda Pushkar Case: अदालत का फैसला आने के बाद शशि थरूर ने कहा, "आपका आभारी हूं, योर ऑनर... साढ़े सात साल पूरी तरह दर्द और यातना में गुज़रे हैं... मैं बेहद संतुष्ट हूं..."
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सुनंदा पुष्कर मौत का मामला : दिल्ली की अदालत में शशि थरूर आरोपमुक्त
- Wednesday August 18, 2021
सुनंदा की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर को आरोपी बनाया था और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 498 A के तहत केस दर्ज किया था लेकिन सात साल बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया. अदालत से राहत मिलने के बाद थरूर ने कहा कि उन्होंने साढ़े सात साल टॉर्चर में गुजारे हैं.
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शशि थरूर के वकील ने अदालत से कहा, सुनंदा पुष्कर की ट्विटर टाइमलाइन प्राथमिक साक्ष्य
- Wednesday July 15, 2020
पुलिस ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि उसने मृतक सुनंदा पुष्कर के ट्वीट को नहीं देखा है और न ही उनकी मौत के मामले में उसके भरोसे है. बता दें कि इस मामले में उनके पति और कांग्रेस सांसद शशि थरूर एकमात्र आरोपी हैं. जांच एजेंसी ने कहा कि पुष्कर का ट्वीट रिकॉर्ड या मामले में दाखिल आरोप पत्र का हिस्सा नहीं है और अगर थरूर उन पर भरोसा करना चाहते हैं तो वह सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध हैं और वह उन्हें देख सकते हैं.
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सुनंदा पुष्कर की हत्या के मामले में आरोपी शशि थरूर को विदेश यात्रा की अनुमति मिली
- Saturday February 22, 2020
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर को तीन महीने से अधिक समय के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने फरवरी और मई के बीच संयुक्त अरब अमीरात, पेरिस और नॉर्वे की यात्रा के लिए राजनेता के आवेदन को मंजूरी दे दी.
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Viral Video: रूसी सेना के कैडेट्स ने गाया 'ऐ वतन....ऐ वतन, हमको तेरी कमस'
- Saturday November 30, 2019
मॉक्सो में प्रोग्राम के दौरान रूसी सेना के कैडेट्स ने 'ऐ वतन....ऐ वतन, हमको तेरी कमस' गाना गाया. इस प्रोग्राम का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.
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दिल्ली पुलिस ने बताया- मानसिक पीड़ा से गुजर रही थीं सुनंदा पुष्कर, शरीर पर मिले थे चोट के 15 निशान
- Wednesday August 21, 2019
- Bhasha
उन्होंने पुष्कर की मौत से संबंधित मामले में थरूर के खिलाफ आरोप तय किए जाने के दौरान यह बात कही. सुनंदा 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के चाणक्यपुरी में आलीशान होटल लीला के एक कमरे में मृत मिली थीं. पुलिस ने इस मामले में थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-A और धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया. फिलहाल वह जमानत पर हैं.
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सुनंदा पुष्कर प्रकरण: थरूर के खिलाफ मुकदमा सत्र अदालत में, दोषी होने पर होगी 10 साल की सजा
- Tuesday February 5, 2019
- Bhasha
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने इस मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण भारद्वाज की अदालत के पास भेज दिया, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाने) के तहत अपराध के मुकदमे की सुनवाई सत्र न्यायाधीश द्वारा ही की जाती है.
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रविशंकर प्रसाद ने 'हत्यारोपी' बताया तो शशि थरूर ने भेजा कानूनी नोटिस, बोले- 48 घंटे के भीतर माफी मांगें
- Thursday November 1, 2018
- NDTVKhabar News Desk
अक्सर विपक्ष पर हमलावर रहने वाले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस बार अपने बयान के लिए बैकफुट पर आ गये हैं. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को कानूनी नोटिस भेजकर उन्हें 'हत्यारोपी' बताने के लिए बिना शर्त माफी मांगने को कहा है. शशि थरूर की ओर से लॉ फर्म सूरज कृष्णा एंड एसोसिएट्स द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस में लिखा है-"आपको मालूम है कि शशि थरूर की दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के सिलसिले में उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से उनके खिलाफ हत्या का अपराध करने का आरोप नहीं है और निचली अदालत ने उनके खिलाफ कोई आरोप दर्ज नहीं किया है."
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सुनंदा पुष्कर मामला : अदालत ने शशि थरूर को विदेश जाने की दी अनुमति
- Wednesday August 1, 2018
- NDTVKhabar News Desk
मजिस्ट्रेट ने कहा कि उन्होंने जांच में सहयोग किया है. उन्हें जारी किये गए समन पर अमल करते हुए वह पहली तारीख पर अदालत में पेश हुए. कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिससे यह समझा जाए कि वह न्याय से भाग सकते हैं.
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सुनंदा पुष्कर केस: सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका की सुनवाई बंद की, कहा- निपटारा हो गया
- Friday July 13, 2018
सुनंदा पुष्कर की मौत का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का निपटारा कर सुनवाई बंद की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला अब खत्म हो चुका है. पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और कोर्ट संज्ञान ले चुका है. इसलिए अब मामले में सुनवाई की जरूरत नहीं है.
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सुनंदा पुष्कर मौत मामला : कांग्रेस नेता शशि थरूर कोर्ट में हुए पेश, मिली जमानत
- Saturday July 7, 2018
सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले आज शशि थरूर एडिशनल चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने हाज़िर हुए. उन्हें जमानत मिल गई है. गुरुवार को ही पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें इस मामले में अग्रिम ज़मानत दी थी.
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सुनंदा पुष्कर मौत में अग्रिम जमानत पाने वाले शशि थरूर की इस बात के लिए पीएम मोदी भी कर चुके हैं तारीफ
- Friday July 6, 2018
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर के ऊपर लटकी गिरफ्तारी की तलवार से फिलहाल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राहत दे दी है. गुरुवार को शशि थरूर की याचिका पर कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें अग्रिम जमानत दे दी. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि शशि थरूर बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते हैं. बता दें कि सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को आरोपी बनाया गया है और इसके लिए उन्हें पहले समन भी जारी किया जा चुका है. शशि थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (पति या रिश्तेदार द्वारा महिला को प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाये गये हैं.
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सुनंदा पुष्कर केस: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर को अग्रिम जमानत दी
- Thursday July 5, 2018
- NDTVKhabar News Desk
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को अग्रिम जमानत दी दी है. हालांकि, कोर्ट ने शशि थरूर को एक लाख रुपये के मुचलके पर यह जमानत दी है. यानी शशि थरूर को एक लाख रूपये कोर्ट के समक्ष जमा करने होंगे. बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को अर्जी दाखिल की थी. बुधवार को कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और जांच एजेंसी ने इस याचिका का विरोध किया था.
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सुनंदा पुष्कर मौत मामला : शशि थरूर की अग्रिम जमानत पर कल तक के लिए फैसला सुरक्षित
- Wednesday July 4, 2018
- NDTVKhabar News Desk
दिल्ली की अदालत ने सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश कल तक के लिये सुरक्षित रखा. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत के लिए कल अदालत में अर्जी दी थी. इस मामले मे थरूर को पहले ही बतौर आरोपी समन किया जा चुका है.
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सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर के आरोपमुक्त होने पर बहन शोभा ने किया ट्वीट, कह दी ये बात
- Wednesday August 18, 2021
सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर के आरोप मुक्त होने से उनके परिवार के लोग भी बेहद खुश हैं. शशि थरूर की बहन शोभा थरूर श्रीनिवासन ने एक ट्वीट कर अपनी खुशी जताई है.
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शशि थरूर ने राहत की सांस लेते हुए कहा- साढ़े सात साल पूरी तरह दर्द और यातना में गुजरे
- Wednesday August 18, 2021
Sunanda Pushkar Case: अदालत का फैसला आने के बाद शशि थरूर ने कहा, "आपका आभारी हूं, योर ऑनर... साढ़े सात साल पूरी तरह दर्द और यातना में गुज़रे हैं... मैं बेहद संतुष्ट हूं..."
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सुनंदा पुष्कर मौत का मामला : दिल्ली की अदालत में शशि थरूर आरोपमुक्त
- Wednesday August 18, 2021
सुनंदा की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर को आरोपी बनाया था और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 498 A के तहत केस दर्ज किया था लेकिन सात साल बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया. अदालत से राहत मिलने के बाद थरूर ने कहा कि उन्होंने साढ़े सात साल टॉर्चर में गुजारे हैं.
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शशि थरूर के वकील ने अदालत से कहा, सुनंदा पुष्कर की ट्विटर टाइमलाइन प्राथमिक साक्ष्य
- Wednesday July 15, 2020
पुलिस ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि उसने मृतक सुनंदा पुष्कर के ट्वीट को नहीं देखा है और न ही उनकी मौत के मामले में उसके भरोसे है. बता दें कि इस मामले में उनके पति और कांग्रेस सांसद शशि थरूर एकमात्र आरोपी हैं. जांच एजेंसी ने कहा कि पुष्कर का ट्वीट रिकॉर्ड या मामले में दाखिल आरोप पत्र का हिस्सा नहीं है और अगर थरूर उन पर भरोसा करना चाहते हैं तो वह सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध हैं और वह उन्हें देख सकते हैं.
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सुनंदा पुष्कर की हत्या के मामले में आरोपी शशि थरूर को विदेश यात्रा की अनुमति मिली
- Saturday February 22, 2020
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर को तीन महीने से अधिक समय के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने फरवरी और मई के बीच संयुक्त अरब अमीरात, पेरिस और नॉर्वे की यात्रा के लिए राजनेता के आवेदन को मंजूरी दे दी.
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Viral Video: रूसी सेना के कैडेट्स ने गाया 'ऐ वतन....ऐ वतन, हमको तेरी कमस'
- Saturday November 30, 2019
मॉक्सो में प्रोग्राम के दौरान रूसी सेना के कैडेट्स ने 'ऐ वतन....ऐ वतन, हमको तेरी कमस' गाना गाया. इस प्रोग्राम का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.
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दिल्ली पुलिस ने बताया- मानसिक पीड़ा से गुजर रही थीं सुनंदा पुष्कर, शरीर पर मिले थे चोट के 15 निशान
- Wednesday August 21, 2019
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उन्होंने पुष्कर की मौत से संबंधित मामले में थरूर के खिलाफ आरोप तय किए जाने के दौरान यह बात कही. सुनंदा 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के चाणक्यपुरी में आलीशान होटल लीला के एक कमरे में मृत मिली थीं. पुलिस ने इस मामले में थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-A और धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया. फिलहाल वह जमानत पर हैं.
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सुनंदा पुष्कर प्रकरण: थरूर के खिलाफ मुकदमा सत्र अदालत में, दोषी होने पर होगी 10 साल की सजा
- Tuesday February 5, 2019
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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने इस मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण भारद्वाज की अदालत के पास भेज दिया, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाने) के तहत अपराध के मुकदमे की सुनवाई सत्र न्यायाधीश द्वारा ही की जाती है.
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रविशंकर प्रसाद ने 'हत्यारोपी' बताया तो शशि थरूर ने भेजा कानूनी नोटिस, बोले- 48 घंटे के भीतर माफी मांगें
- Thursday November 1, 2018
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अक्सर विपक्ष पर हमलावर रहने वाले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस बार अपने बयान के लिए बैकफुट पर आ गये हैं. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को कानूनी नोटिस भेजकर उन्हें 'हत्यारोपी' बताने के लिए बिना शर्त माफी मांगने को कहा है. शशि थरूर की ओर से लॉ फर्म सूरज कृष्णा एंड एसोसिएट्स द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस में लिखा है-"आपको मालूम है कि शशि थरूर की दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के सिलसिले में उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से उनके खिलाफ हत्या का अपराध करने का आरोप नहीं है और निचली अदालत ने उनके खिलाफ कोई आरोप दर्ज नहीं किया है."
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सुनंदा पुष्कर मामला : अदालत ने शशि थरूर को विदेश जाने की दी अनुमति
- Wednesday August 1, 2018
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मजिस्ट्रेट ने कहा कि उन्होंने जांच में सहयोग किया है. उन्हें जारी किये गए समन पर अमल करते हुए वह पहली तारीख पर अदालत में पेश हुए. कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिससे यह समझा जाए कि वह न्याय से भाग सकते हैं.
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सुनंदा पुष्कर केस: सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका की सुनवाई बंद की, कहा- निपटारा हो गया
- Friday July 13, 2018
सुनंदा पुष्कर की मौत का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का निपटारा कर सुनवाई बंद की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला अब खत्म हो चुका है. पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और कोर्ट संज्ञान ले चुका है. इसलिए अब मामले में सुनवाई की जरूरत नहीं है.
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सुनंदा पुष्कर मौत मामला : कांग्रेस नेता शशि थरूर कोर्ट में हुए पेश, मिली जमानत
- Saturday July 7, 2018
सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले आज शशि थरूर एडिशनल चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने हाज़िर हुए. उन्हें जमानत मिल गई है. गुरुवार को ही पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें इस मामले में अग्रिम ज़मानत दी थी.
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सुनंदा पुष्कर मौत में अग्रिम जमानत पाने वाले शशि थरूर की इस बात के लिए पीएम मोदी भी कर चुके हैं तारीफ
- Friday July 6, 2018
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर के ऊपर लटकी गिरफ्तारी की तलवार से फिलहाल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राहत दे दी है. गुरुवार को शशि थरूर की याचिका पर कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें अग्रिम जमानत दे दी. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि शशि थरूर बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते हैं. बता दें कि सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को आरोपी बनाया गया है और इसके लिए उन्हें पहले समन भी जारी किया जा चुका है. शशि थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (पति या रिश्तेदार द्वारा महिला को प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाये गये हैं.
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सुनंदा पुष्कर केस: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर को अग्रिम जमानत दी
- Thursday July 5, 2018
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सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को अग्रिम जमानत दी दी है. हालांकि, कोर्ट ने शशि थरूर को एक लाख रुपये के मुचलके पर यह जमानत दी है. यानी शशि थरूर को एक लाख रूपये कोर्ट के समक्ष जमा करने होंगे. बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को अर्जी दाखिल की थी. बुधवार को कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और जांच एजेंसी ने इस याचिका का विरोध किया था.
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सुनंदा पुष्कर मौत मामला : शशि थरूर की अग्रिम जमानत पर कल तक के लिए फैसला सुरक्षित
- Wednesday July 4, 2018
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दिल्ली की अदालत ने सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश कल तक के लिये सुरक्षित रखा. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत के लिए कल अदालत में अर्जी दी थी. इस मामले मे थरूर को पहले ही बतौर आरोपी समन किया जा चुका है.
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