Suicide Case Arnab Goswami
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अलीबाग के अन्वय नाइक खुदकुशी केस में पुलिस ने दायर की चार्जशीट, आरोपियों में अर्णब गोस्वामी का नाम
- Friday December 4, 2020
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि 11 नवंबर को गोस्वामी और अन्य को दी गई अंतरिम जमानत तब तक लागू रहेगी जब तक कि बॉम्बे हाईकोर्ट एफआईआर को रद्द करने के लिए दाखिल याचिकाओं पर फैसला नहीं सुनाता. हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी जमानत 4 हफ्ते तक लागू रहेगी, ताकि अगर हाईकोर्ट उनकी दलीलों को खारिज कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकें.
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आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला : SC ने कहा- अर्नब गोस्वामी को जमानत नहीं देकर HC ने की गलती
- Friday November 27, 2020
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह देखने की जरूरत है कि क्या आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, या क्या आरोपी भाग सकता है, या क्या अपराध की सामग्री राज्य के हितों के साथ बनाई गई है. ये सिद्धांत समय के साथ उभरे हैं. यहां मामला एक नागरिक की स्वतंत्रता का है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे HC एक नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करने में अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम रहा,
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खुदकुशी के लिए उकसाए जाने वाले आरोप के मामले में अर्नब सहित दो आरोपियों को भी मिली जमानत
- Thursday November 26, 2020
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने दिवाली की छुट्टियों में 11 नवंबर को विशेष सुनवाई करते हुए रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम जमानत दे दी थी. खुदकुशी के लिए उकसाए जाने वाले आरोप के मामले में अर्नब सहित दो आरोपियों को भी जमानत मिली.
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TV एंकर अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत मिली
- Wednesday November 11, 2020
खुदकुशी के लिए उकसाए (Abetment of Suicide) जाने वाले आरोप के मामले में अर्नब गोस्वामी सहित दो आरोपियों को भी अंतरिम जमानत मिल गई है. शीर्ष अदालत ने जेल प्रशासन और कमिश्नर को आदेश का पालन होने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
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SC में अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर बोले जस्टिस चंद्रचूड़- 'मैं उनका चैनल नहीं देखता लेकिन...'
- Wednesday November 11, 2020
सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोर्ट इस केस में दखल नहीं देता है, तो वो बरबादी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा. कोर्ट ने कहा कि 'आप विचारधारा में भिन्न हो सकते हैं लेकिन संवैधानिक अदालतों को इस तरह की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी वरना तब हम विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं.'
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पत्रकार अर्नब गोस्वामी को 2018 मई के केस में किया गया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला
- Wednesday November 4, 2020
‘रिपब्लिक टीवी’ (Republic TV) के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) को 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया गया. गोस्वामी (Arnab Goswami) ने दावा किया कि पुलिस ने उनके घर पर उनके साथ बदसलूकी की. वरिष्ठ पत्रकार को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है दरअसल वह साल 2018 का है. साल 2018 के मई महीने में इंटीरियर डिजायनर अन्वय नाइक (Interior Designer Anvay Naik) औऱ उनकी मां कुमुद नाईक ने अलीबाग के अपने घर मे खुदकुशी की थी. मरने के पहले अन्वय ने खुदकुशी नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया था जिनमे एक नाम अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) का भी था.
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अलीबाग के अन्वय नाइक खुदकुशी केस में पुलिस ने दायर की चार्जशीट, आरोपियों में अर्णब गोस्वामी का नाम
- Friday December 4, 2020
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि 11 नवंबर को गोस्वामी और अन्य को दी गई अंतरिम जमानत तब तक लागू रहेगी जब तक कि बॉम्बे हाईकोर्ट एफआईआर को रद्द करने के लिए दाखिल याचिकाओं पर फैसला नहीं सुनाता. हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी जमानत 4 हफ्ते तक लागू रहेगी, ताकि अगर हाईकोर्ट उनकी दलीलों को खारिज कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकें.
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आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला : SC ने कहा- अर्नब गोस्वामी को जमानत नहीं देकर HC ने की गलती
- Friday November 27, 2020
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह देखने की जरूरत है कि क्या आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, या क्या आरोपी भाग सकता है, या क्या अपराध की सामग्री राज्य के हितों के साथ बनाई गई है. ये सिद्धांत समय के साथ उभरे हैं. यहां मामला एक नागरिक की स्वतंत्रता का है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे HC एक नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करने में अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम रहा,
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खुदकुशी के लिए उकसाए जाने वाले आरोप के मामले में अर्नब सहित दो आरोपियों को भी मिली जमानत
- Thursday November 26, 2020
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने दिवाली की छुट्टियों में 11 नवंबर को विशेष सुनवाई करते हुए रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम जमानत दे दी थी. खुदकुशी के लिए उकसाए जाने वाले आरोप के मामले में अर्नब सहित दो आरोपियों को भी जमानत मिली.
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TV एंकर अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत मिली
- Wednesday November 11, 2020
खुदकुशी के लिए उकसाए (Abetment of Suicide) जाने वाले आरोप के मामले में अर्नब गोस्वामी सहित दो आरोपियों को भी अंतरिम जमानत मिल गई है. शीर्ष अदालत ने जेल प्रशासन और कमिश्नर को आदेश का पालन होने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
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SC में अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर बोले जस्टिस चंद्रचूड़- 'मैं उनका चैनल नहीं देखता लेकिन...'
- Wednesday November 11, 2020
सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोर्ट इस केस में दखल नहीं देता है, तो वो बरबादी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा. कोर्ट ने कहा कि 'आप विचारधारा में भिन्न हो सकते हैं लेकिन संवैधानिक अदालतों को इस तरह की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी वरना तब हम विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं.'
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पत्रकार अर्नब गोस्वामी को 2018 मई के केस में किया गया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला
- Wednesday November 4, 2020
‘रिपब्लिक टीवी’ (Republic TV) के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) को 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया गया. गोस्वामी (Arnab Goswami) ने दावा किया कि पुलिस ने उनके घर पर उनके साथ बदसलूकी की. वरिष्ठ पत्रकार को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है दरअसल वह साल 2018 का है. साल 2018 के मई महीने में इंटीरियर डिजायनर अन्वय नाइक (Interior Designer Anvay Naik) औऱ उनकी मां कुमुद नाईक ने अलीबाग के अपने घर मे खुदकुशी की थी. मरने के पहले अन्वय ने खुदकुशी नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया था जिनमे एक नाम अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) का भी था.
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