Skin To Skin Case
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Viral: सिर्फ एक इस गलती के कारण महिला की जीभ पर निकल आए काले-काले बाल, पूरा मामला जान दंग रह जाएंगे आप
- Thursday May 11, 2023
- Edited by: शालिनी सेंगर
हाल ही में डॉक्टरों की टीम को एक दुर्लभ मामला देखने को मिला, जिसमें एक महिला की जीभ काली और बालों से भरी नजर आई, डॉक्टरों का मानना है कि, ऐसा एंटीबायोटिक दवाओं के रिएक्शन की वजह से हुआ है.
- ndtv.in
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'स्किन टू स्किन' मामले में आज फैसला सुनाएगा SC, हाईकोर्ट के फैसले को बताया था "अपमानजनक मिसाल"
- Thursday November 18, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: राहुल चौहान
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आरोपी को बरी करने के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें कहा गया था कि बिना कपड़े उतारे बच्चे के स्तन टटोलने से POCSO की धारा 8 के अर्थ में "यौन उत्पीड़न" नहीं होता.
- ndtv.in
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'स्किन टू स्किन टच' फैसले पर SC ने आदेश सुरक्षित रखा, 3 जजों की बेंच ने सुनीं दलीलें
- Thursday September 30, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 'स्किन टू स्किन टच' फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित कर लिया है. तीन जजों की बेंच ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा.
- ndtv.in
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'स्किन टू स्किन' केस पर SC नाराज, ऐसे तो कोई सर्जिकल दस्ताने पहन महिला से छेड़छाड़ करेगा तो सजा न पाएगा
- Tuesday August 24, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के तहत आरोपी को बरी करने पर रोक लगा दी थी, जिसमें कहा गया था कि बिना कपड़े उतारे बच्चे के स्तन टटोलने से पोक्सो एक्ट की धारा 8 के अर्थ में यौन उत्पीड़न नहीं होता. इस दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि निर्णय 'अभूतपूर्व' है और 'एक खतरनाक मिसाल कायम करने की संभावना है.
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हाल ही में डॉक्टरों की टीम को एक दुर्लभ मामला देखने को मिला, जिसमें एक महिला की जीभ काली और बालों से भरी नजर आई, डॉक्टरों का मानना है कि, ऐसा एंटीबायोटिक दवाओं के रिएक्शन की वजह से हुआ है.
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'स्किन टू स्किन' मामले में आज फैसला सुनाएगा SC, हाईकोर्ट के फैसले को बताया था "अपमानजनक मिसाल"
- Thursday November 18, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: राहुल चौहान
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आरोपी को बरी करने के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें कहा गया था कि बिना कपड़े उतारे बच्चे के स्तन टटोलने से POCSO की धारा 8 के अर्थ में "यौन उत्पीड़न" नहीं होता.
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'स्किन टू स्किन टच' फैसले पर SC ने आदेश सुरक्षित रखा, 3 जजों की बेंच ने सुनीं दलीलें
- Thursday September 30, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 'स्किन टू स्किन टच' फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित कर लिया है. तीन जजों की बेंच ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा.
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'स्किन टू स्किन' केस पर SC नाराज, ऐसे तो कोई सर्जिकल दस्ताने पहन महिला से छेड़छाड़ करेगा तो सजा न पाएगा
- Tuesday August 24, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के तहत आरोपी को बरी करने पर रोक लगा दी थी, जिसमें कहा गया था कि बिना कपड़े उतारे बच्चे के स्तन टटोलने से पोक्सो एक्ट की धारा 8 के अर्थ में यौन उत्पीड़न नहीं होता. इस दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि निर्णय 'अभूतपूर्व' है और 'एक खतरनाक मिसाल कायम करने की संभावना है.
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