Sin Tax
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सिगरेट, गुटका, पान मसाला खाने वालों को दिवाली पर लगेगा झटका! इतने महंगे हो जाएंगे तंबाकू उत्पाद
- Saturday August 16, 2025
- Edited by: NDTV इंडिया
40 Percent GST on TObacco Products: सिगरेट, तंबाकू, गुटका, पान मसाले और अन्य तंबाकू उत्पाद सिन गुड्स की कैटगरी में ही आते हैं. यानी दिवाली के बाद इन पर 40 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा.
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ndtv.in
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Next-Gen GST: क्या टैक्स फ्री होंगे खाने-पीने के सामान और दवाएं, कितने सस्ते हो जाएंगे TV, AC, फ्रीज?
- Saturday August 16, 2025
- Edited by: NDTV इंडिया
New GST Rates: फूड आइटम्स, दवाएं, शिक्षा और रोजमर्रा के सामानों को शून्य (Nil) या 5% की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव है, ताकि ये किफायती बन सकें. वहीं कृषि उपकरणों पर GST को 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है.
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ndtv.in
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वित्त मंत्री अरुण जेटली का एलान: GST का 12-18% स्लैब खत्म कर लाई जाएगी नई मानक दर
- Monday December 24, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
अभी सिर्फ लग्जरी एवं अहितकारी उत्पादों के अलावा वाहनों के कलपुर्जे, एसी और सीमेंट समेत केवल 28 वस्तुएं ही बची हैं. वित्त मंत्री ने कहा, 'अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में जीएसटी के रूप में परिवर्तन पूरा होने के साथ अब हम इसकी दरों को तर्कसंगत बनाने के पहले चरण को पूरा करने के करीब हैं. उदाहरण के लिए विलासिता और अहितकारी वस्तुओं को छोड़कर बाकी वस्तुएं को चरणबद्ध तरीके से 28 प्रतिशत के उच्चतम कर के दायरे से बाहर की जा रही है.'
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पाकिस्तान सरकार का नया फरमान, सिगरेट और शर्बत पर वसूला जाएगा 'पाप कर'
- Wednesday December 5, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
सिन टैक्स यानी पाप कर शराब, सिगरेट, पोर्नोग्राफी और जुओं पर लगने वाला डाइरेक्ट टैक्स है. जो इन चीज़ों को बनाने या फिर होलसेलर पर लगाया जाता है.
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सिगरेट, गुटका, पान मसाला खाने वालों को दिवाली पर लगेगा झटका! इतने महंगे हो जाएंगे तंबाकू उत्पाद
- Saturday August 16, 2025
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40 Percent GST on TObacco Products: सिगरेट, तंबाकू, गुटका, पान मसाले और अन्य तंबाकू उत्पाद सिन गुड्स की कैटगरी में ही आते हैं. यानी दिवाली के बाद इन पर 40 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा.
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Next-Gen GST: क्या टैक्स फ्री होंगे खाने-पीने के सामान और दवाएं, कितने सस्ते हो जाएंगे TV, AC, फ्रीज?
- Saturday August 16, 2025
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वित्त मंत्री अरुण जेटली का एलान: GST का 12-18% स्लैब खत्म कर लाई जाएगी नई मानक दर
- Monday December 24, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
अभी सिर्फ लग्जरी एवं अहितकारी उत्पादों के अलावा वाहनों के कलपुर्जे, एसी और सीमेंट समेत केवल 28 वस्तुएं ही बची हैं. वित्त मंत्री ने कहा, 'अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में जीएसटी के रूप में परिवर्तन पूरा होने के साथ अब हम इसकी दरों को तर्कसंगत बनाने के पहले चरण को पूरा करने के करीब हैं. उदाहरण के लिए विलासिता और अहितकारी वस्तुओं को छोड़कर बाकी वस्तुएं को चरणबद्ध तरीके से 28 प्रतिशत के उच्चतम कर के दायरे से बाहर की जा रही है.'
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- Wednesday December 5, 2018
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