Sedition Law In Supreme Court
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राजद्रोह कानून पर फिलहाल जारी रहेगी रोक, अगले साल जनवरी में होगी मामले की सुनवाई
- Monday October 31, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने मई में राजद्रोह कानून (Sedition Law on Hold) पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने सरकार को आईपीसी की धारा 124ए के प्रावधानों पर समीक्षा की अनुमति भी दी है.
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'हर सैनिक ये शपथ लेता है कि ....' : राजद्रोह कानून पर याचिका डालने वाले रिटायर्ड जनरल ने बताया सुप्रीम कोर्ट जाने का कारण
- Thursday May 12, 2022
जनरल वोम्बतकेरे ने कहा कि मैंने देखा था कि बहुत सी चीजें गलत हो जाती हैं. मेरा मानना है कि अगर एक जगह अन्याय है, तो हर जगह अन्याय है. अन्याय का विरोध करना ही होगा.
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राजद्रोह कानून : SC के ऐतिहासिक फैसले की 5 खास बातें
- Wednesday May 11, 2022
सुप्रीम कोर्ट में आज राजद्रोह कानून (Sedition Law) के मामले की हुई. भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ मामले की सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह कानून पर तब तक रोक रहे, जब तक इसका पुनरीक्षण हो.
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राजद्रोह कानून की समीक्षा होने तक किसी के खिलाफ FIR नहीं, मौजूदा आरोपी भी ज़मानत के लिए दें अर्ज़ी : SC का ऐतिहासिक फैसला
- Wednesday May 11, 2022
Sedition Law: सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा, ‘‘ हम उम्मीद करते हैं कि जब तक कानून के उक्त प्रावधान पर फिर से विचार नहीं किया जाता है, तब तक केंद्र तथा राज्य नई प्राथमिकियां दर्ज करने, भादंसं की धारा 124ए के तहत कोई जांच करने या कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से बचेंगे.''
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'हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह का बनाया गया केस...' : SC में AG ने नवनीत राणा का उठाया मामला
- Thursday May 5, 2022
देशद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सीजेआई एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की स्पेशल बेंच में सुनवाई हुई.
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