सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि राजद्रोह कानून की धारा 124 ए में कोई नया केस दर्ज न हो. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों पर रोक लगा दी है. अब राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद लोग भी बेल के लिए कोर्ट में जा सकते हैं.