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क्या आपके पास सड़े-गले नोट हैं? आरबीआई ने बैंकों को दिया यह निर्देश
- Tuesday May 2, 2017
- Translated by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों को सर्कुलर जारी करके कहा है कि स्याही के निशान वाले या हल्के फटे-सड़े-गले नोटों को लेने से मना न करें. बैंकों को एक सर्कुलर में केंद्रीय बैंक (Reserve Bank of India) ने कहा, ऐसे नोटों को 'गंदे नोटों' की श्रेणी में रखा जाए और इन नोटों को आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रखा जाए.
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ndtv.in
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बैंक ले सकेंगे लिखे हुए नोट : रिजर्व बैंक ने किया साफ
- Wednesday January 1, 2014
- IANS
बाजार में पिछले कुछ समय से इस आशय की अफवाह चल रही थी कि बैंक 1 जनवरी से लिखे हुए या किसी भी प्रकार से फटे या यहां तक कि स्टैपल छिद्र वाले नोट भी स्वीकार नहीं करेंगे।
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क्या आपके पास सड़े-गले नोट हैं? आरबीआई ने बैंकों को दिया यह निर्देश
- Tuesday May 2, 2017
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों को सर्कुलर जारी करके कहा है कि स्याही के निशान वाले या हल्के फटे-सड़े-गले नोटों को लेने से मना न करें. बैंकों को एक सर्कुलर में केंद्रीय बैंक (Reserve Bank of India) ने कहा, ऐसे नोटों को 'गंदे नोटों' की श्रेणी में रखा जाए और इन नोटों को आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रखा जाए.
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बैंक ले सकेंगे लिखे हुए नोट : रिजर्व बैंक ने किया साफ
- Wednesday January 1, 2014
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बाजार में पिछले कुछ समय से इस आशय की अफवाह चल रही थी कि बैंक 1 जनवरी से लिखे हुए या किसी भी प्रकार से फटे या यहां तक कि स्टैपल छिद्र वाले नोट भी स्वीकार नहीं करेंगे।
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