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VK शशिकला ने आय से अधिक संपत्ति मामले में भरा 10 करोड़ का जुर्माना, वकील को वक्त से पहले रिहाई की उम्मीद
- Thursday November 19, 2020
वीके शशिकला ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 10 करोड़ का जुर्माना चुका दिया है. उनके वकीलों ने कहा कि उन्हें जेल से जल्दी ही रिहा किया जा सकता है. 69 साल की वीके शशिकला के वकील एन राजा सेंतूर पांडियन ने बताया कि यह जुर्माना बेंगलुरु की एक कोर्ट में डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर भरा गया है.
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तमिलनाडु: जयललिता की सहयोगी की 1600 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क
- Tuesday November 5, 2019
आयकर विभाग ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की सहयोगी, वीके शशिकला की 1,600 करोड़ रुपये की ''बेनामी'' संपत्ति को कुर्क किया है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि चेन्नई, पुदुचेरी और कोयम्बटूर में स्थित नौ संपत्तियों को नवंबर 2016 में नोटबंदी के तुरंत बाद खरीद लिया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के दो अधिक मूल्य के नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया था. सूत्रों ने कहा कि इन कथित ''बेनामी'' संपत्ति को शशिकला ने लगभग 1,500 करोड़ रुपये के विमुद्रीकृत नोटों का उपयोग करके खरीदा था और संपत्तियों को फर्जी नामों से लिया गया था.
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आय से अधिक संपत्ति मामला : जानें शशिकला मामले में कब क्या हुआ
- Tuesday February 14, 2017
आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला को सुप्रीम कोर्ट ने आज दोषी करार दिया है. शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को इस मामले में चार साल की सजा हुई है. साथ ही 10 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. अब शशिकला 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी.
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VK शशिकला ने आय से अधिक संपत्ति मामले में भरा 10 करोड़ का जुर्माना, वकील को वक्त से पहले रिहाई की उम्मीद
- Thursday November 19, 2020
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तमिलनाडु: जयललिता की सहयोगी की 1600 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क
- Tuesday November 5, 2019
आयकर विभाग ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की सहयोगी, वीके शशिकला की 1,600 करोड़ रुपये की ''बेनामी'' संपत्ति को कुर्क किया है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि चेन्नई, पुदुचेरी और कोयम्बटूर में स्थित नौ संपत्तियों को नवंबर 2016 में नोटबंदी के तुरंत बाद खरीद लिया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के दो अधिक मूल्य के नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया था. सूत्रों ने कहा कि इन कथित ''बेनामी'' संपत्ति को शशिकला ने लगभग 1,500 करोड़ रुपये के विमुद्रीकृत नोटों का उपयोग करके खरीदा था और संपत्तियों को फर्जी नामों से लिया गया था.
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- Tuesday February 14, 2017
आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला को सुप्रीम कोर्ट ने आज दोषी करार दिया है. शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को इस मामले में चार साल की सजा हुई है. साथ ही 10 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. अब शशिकला 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी.
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