Religious Symbols And Name
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धार्मिक नाम-चिह्नों का इस्तेमाल करने वाली पार्टियों को चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका पर SC नहीं करेगा सुनवाई
AIMIM ने मामले को संवैधानिक पीठ को भेजने की मांग की थी. वरिष्ठ वकील और पूर्व AG केके वेणुगोपाल ने मामले को संविधानिक पीठ के पास भेजने की मांग की थी. इस दौरान कहा कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे. कई राजनीतिक दलों पर असर पड़ेगा और 75 साल की सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रभावित होगी.
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पार्टी के नाम में 'मुस्लिमीन' शब्द होने का मतलब मतदाताओं से धर्म के आधार पर विशेष अपील नहीं: SC में दाखिल हलफनामे में AIMIM
AIMIM ने कहा कि पार्टी के नाम में केवल 'मुस्लिमीन' शब्द का उल्लेख धर्म के आधार पर मतदाताओं से कोई विशेष अपील नहीं करता और इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है.
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धार्मिक चिह्नों और नाम का इस्तेमाल करने वाली पार्टियों को चुनाव लड़ने से ना रोका जाए , SC में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का हलफनामा
आईयूएमएल ने इस याचिका में स्वाभाविक पक्षकारों के अभाव की बात कही है. साथ ही यह भी कहा है कि समान मुद्दे और प्रार्थना वाली अश्विनी उपाध्याय की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में 2019 से ही लंबित है.
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धार्मिक नाम और चुनाव चिन्ह वाली पार्टियों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) धार्मिक नामों और चुनाव चिन्ह (Religious names and symbols) वाली राजनीतिक पार्टियों (Political parties) के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है. कोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब मांगा है.
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धार्मिक नाम-चिह्नों का इस्तेमाल करने वाली पार्टियों को चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका पर SC नहीं करेगा सुनवाई
AIMIM ने मामले को संवैधानिक पीठ को भेजने की मांग की थी. वरिष्ठ वकील और पूर्व AG केके वेणुगोपाल ने मामले को संविधानिक पीठ के पास भेजने की मांग की थी. इस दौरान कहा कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे. कई राजनीतिक दलों पर असर पड़ेगा और 75 साल की सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रभावित होगी.
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पार्टी के नाम में 'मुस्लिमीन' शब्द होने का मतलब मतदाताओं से धर्म के आधार पर विशेष अपील नहीं: SC में दाखिल हलफनामे में AIMIM
AIMIM ने कहा कि पार्टी के नाम में केवल 'मुस्लिमीन' शब्द का उल्लेख धर्म के आधार पर मतदाताओं से कोई विशेष अपील नहीं करता और इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है.
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धार्मिक चिह्नों और नाम का इस्तेमाल करने वाली पार्टियों को चुनाव लड़ने से ना रोका जाए , SC में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का हलफनामा
आईयूएमएल ने इस याचिका में स्वाभाविक पक्षकारों के अभाव की बात कही है. साथ ही यह भी कहा है कि समान मुद्दे और प्रार्थना वाली अश्विनी उपाध्याय की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में 2019 से ही लंबित है.
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धार्मिक नाम और चुनाव चिन्ह वाली पार्टियों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) धार्मिक नामों और चुनाव चिन्ह (Religious names and symbols) वाली राजनीतिक पार्टियों (Political parties) के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है. कोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब मांगा है.