Rape Of Girl In Up
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सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह करने वाली लड़की की मौत, बसपा सांसद पर लगाया था रेप का आरोप
- Wednesday August 25, 2021
- Reported by: अजय सिंह, Written by: अजय सिंह
मामले की गंभीरता को देखते हुए बुधवार 18 अगस्त को राज्य सरकार ने एसआईटी के हवाले जांच कर दी थी. एसआईटी में डीजी आरके विश्वकर्मा और एडीजी नीरा रावत को रखा गया है. एसआईटी अब मामले के हर पहलू की जांच कर दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी है.
- ndtv.in
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हाथरस मामले में अधिवक्ता व गवाहों को धमकाने के आरोपों की 15 दिन में जांच के आदेश
- Sunday March 21, 2021
- Reported by: भाषा
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने अदालत द्वारा पूर्व में हाथरस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गयी एक जनहित याचिका पर सुनवायी के दौरान पारित किया. अपने आदेश में पीठ ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति सुनवाई की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश करेगा या पीड़िता के परिजनों व गवाहों के जीवन, स्वतंत्रता व सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ अदालती अवमानना की कार्यवाही भी चलायी जायेगी. पीठ ने विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) को कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग कराने का भी आदेश जारी कर दिया है. पीड़िता के भाई की ओर से एक अर्जी पेश कर उसके वकील शरद भटनागर ने कहा था कि पांच मार्च को इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश के समक्ष हाथरस में चल रही थी तभी कुछ वकील व भीड़ ने आकर अदालत में तमाशा खड़ा किया और पीड़िता के अधिवक्ता को धमकाया कि वह उनका मुकदमा न लड़े.
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सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह करने वाली लड़की की मौत, बसपा सांसद पर लगाया था रेप का आरोप
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मामले की गंभीरता को देखते हुए बुधवार 18 अगस्त को राज्य सरकार ने एसआईटी के हवाले जांच कर दी थी. एसआईटी में डीजी आरके विश्वकर्मा और एडीजी नीरा रावत को रखा गया है. एसआईटी अब मामले के हर पहलू की जांच कर दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी है.
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हाथरस मामले में अधिवक्ता व गवाहों को धमकाने के आरोपों की 15 दिन में जांच के आदेश
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यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने अदालत द्वारा पूर्व में हाथरस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गयी एक जनहित याचिका पर सुनवायी के दौरान पारित किया. अपने आदेश में पीठ ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति सुनवाई की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश करेगा या पीड़िता के परिजनों व गवाहों के जीवन, स्वतंत्रता व सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ अदालती अवमानना की कार्यवाही भी चलायी जायेगी. पीठ ने विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) को कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग कराने का भी आदेश जारी कर दिया है. पीड़िता के भाई की ओर से एक अर्जी पेश कर उसके वकील शरद भटनागर ने कहा था कि पांच मार्च को इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश के समक्ष हाथरस में चल रही थी तभी कुछ वकील व भीड़ ने आकर अदालत में तमाशा खड़ा किया और पीड़िता के अधिवक्ता को धमकाया कि वह उनका मुकदमा न लड़े.
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