Rajiv Gandhi Case
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राजीव गांधी हत्याकांड का दोषी अब वकील; पेरारिवलन ने मद्रास हाईकोर्ट की बार काउंसिल में कराया रजिस्ट्रेशन
- Tuesday April 28, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए जी पेरारिवलन ने तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकरण कराया. 31 साल जेल में रहने के बाद 2022 में रिहा हुए पेरारिवलन अब मद्रास हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे. पढ़िए पूरी खबर.
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ndtv.in
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नलिनी से संथन तक, राजीव गांधी के 7 हत्यारों का क्या हुआ, वे आज कहां हैं, जानिए
- Wednesday May 21, 2025
- Edited by: मेघा शर्मा
सभी सात दोषियों को 21 मई, 1991 को हुई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में उनकी भूमिका के लिए पहले मौत की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, समय के साथ, उनकी सजा कम कर दी गई. आखिर में करीब 31 साल जेल में रहने के बाद उन्हें नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया.
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ndtv.in
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राजीव हत्याकांड: चेन्नई के घर में शिवरासन ने क्यों खोदा था तीन फुट का गड्ढा, CBI को उसमें क्या मिला?
- Tuesday May 21, 2024
- Written by: राजेश कुमार आर्य
शिवरासन ने नोटबुक और पॉकेट डायरियों पर 1 मई 1991 से लिखना शुरू किया था.उसी दिन वह नौ लोगों वाली उस टीम के साथ तमिलनाडु आया था, जिस पर राजीव की हत्या की जिम्मेदारी थी.उसने राजीव की हत्या के दो दिन बाद 23 मई तक नोट लिखे थे.
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ndtv.in
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राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के SC के फैसले को केंद्र ने दी चुनौती, पुनर्विचार याचिका दाखिल की -10 बातें
- Thursday November 17, 2022
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक
Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधी हत्याकांड मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. केंद्र की ओर से मामले में दोषियों को रिहा करने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के छह दोषियों को उनकी सजा में छूट देकर रिहा करने का निर्देश दिया था.
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"हमें पीड़ितों के रूप में देखें, हत्यारों के रूप में नहीं": रिहाई के बाद बोले राजीव गांधी की हत्या के दोषी
- Sunday November 13, 2022
- Reported by: ANI, Translated by: विजय शंकर पांडेय
रिहाई के बाद गांधी परिवार के किसी व्यक्ति से मिलने के सवाल पर नलिनी ने कहा, "ऐसा कोई योजना नहीं है. हां, मेरे पति जाएंगे तो मैं जाऊंगी.
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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन 31 साल बाद जेल से रिहा
- Saturday November 12, 2022
- Edited by: चंदन वत्स
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1991 में की गई हत्या के लिए नलिनी के अलावा श्रीहरन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और आरपी रविचंद्रन जेल में बंद थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने 'संतोषजनक व्यवहार' किया, डिग्री हासिल की, किताबें लिखीं और समाज सेवा में भी भाग लिया.
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राजीव गांधी हत्याकांड के दो दोषियों की समय पूर्व रिहाई की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया
- Monday September 26, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राजीव गांधी हत्याकांड मामले (Rajiv Gandhi assassination case) में आजीवन कारावास की सजा काट रही दोषी नलिनी और रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है. हालांकि फिलहाल अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार किया. इस मामले की 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से संजय हेगड़े ने अंतरिम जमानत की मांग की थी लेकिन जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि इस मौके पर एक पक्षीय अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है.
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ndtv.in
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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या पर बनने जा रही है वेब सीरीज, पढ़ें पूरे डिटेल्स
- Tuesday September 6, 2022
- Written by: प्रियंका तिवारी
कंटेंट स्टूडियो ने हाल ही में कई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसमे तनाव, गांधी और स्कैम 2003 शामिल हैं. अब उन्होंने अनिरुध्य मित्रा की पुस्तक के राइट्स भी हासिल कर लिए हैं.
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पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या का एक और दोषी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
- Monday July 11, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
रविचंद्रन की ओर से एडवोकेट आनंद सेलवन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि रविचंद्रन सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति है और अगर वह जेल से बाहर आता है तो भी वह किसी भी व्यक्ति के लिए खतरा नहीं होगा.
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राजीव गांधी हत्याकांड का दोषी अब वकील; पेरारिवलन ने मद्रास हाईकोर्ट की बार काउंसिल में कराया रजिस्ट्रेशन
- Tuesday April 28, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए जी पेरारिवलन ने तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकरण कराया. 31 साल जेल में रहने के बाद 2022 में रिहा हुए पेरारिवलन अब मद्रास हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे. पढ़िए पूरी खबर.
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नलिनी से संथन तक, राजीव गांधी के 7 हत्यारों का क्या हुआ, वे आज कहां हैं, जानिए
- Wednesday May 21, 2025
- Edited by: मेघा शर्मा
सभी सात दोषियों को 21 मई, 1991 को हुई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में उनकी भूमिका के लिए पहले मौत की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, समय के साथ, उनकी सजा कम कर दी गई. आखिर में करीब 31 साल जेल में रहने के बाद उन्हें नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया.
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राजीव हत्याकांड: चेन्नई के घर में शिवरासन ने क्यों खोदा था तीन फुट का गड्ढा, CBI को उसमें क्या मिला?
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- Written by: राजेश कुमार आर्य
शिवरासन ने नोटबुक और पॉकेट डायरियों पर 1 मई 1991 से लिखना शुरू किया था.उसी दिन वह नौ लोगों वाली उस टीम के साथ तमिलनाडु आया था, जिस पर राजीव की हत्या की जिम्मेदारी थी.उसने राजीव की हत्या के दो दिन बाद 23 मई तक नोट लिखे थे.
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राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के SC के फैसले को केंद्र ने दी चुनौती, पुनर्विचार याचिका दाखिल की -10 बातें
- Thursday November 17, 2022
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक
Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधी हत्याकांड मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. केंद्र की ओर से मामले में दोषियों को रिहा करने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के छह दोषियों को उनकी सजा में छूट देकर रिहा करने का निर्देश दिया था.
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"हमें पीड़ितों के रूप में देखें, हत्यारों के रूप में नहीं": रिहाई के बाद बोले राजीव गांधी की हत्या के दोषी
- Sunday November 13, 2022
- Reported by: ANI, Translated by: विजय शंकर पांडेय
रिहाई के बाद गांधी परिवार के किसी व्यक्ति से मिलने के सवाल पर नलिनी ने कहा, "ऐसा कोई योजना नहीं है. हां, मेरे पति जाएंगे तो मैं जाऊंगी.
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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन 31 साल बाद जेल से रिहा
- Saturday November 12, 2022
- Edited by: चंदन वत्स
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1991 में की गई हत्या के लिए नलिनी के अलावा श्रीहरन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और आरपी रविचंद्रन जेल में बंद थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने 'संतोषजनक व्यवहार' किया, डिग्री हासिल की, किताबें लिखीं और समाज सेवा में भी भाग लिया.
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राजीव गांधी हत्याकांड के दो दोषियों की समय पूर्व रिहाई की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया
- Monday September 26, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राजीव गांधी हत्याकांड मामले (Rajiv Gandhi assassination case) में आजीवन कारावास की सजा काट रही दोषी नलिनी और रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है. हालांकि फिलहाल अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार किया. इस मामले की 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से संजय हेगड़े ने अंतरिम जमानत की मांग की थी लेकिन जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि इस मौके पर एक पक्षीय अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है.
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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या पर बनने जा रही है वेब सीरीज, पढ़ें पूरे डिटेल्स
- Tuesday September 6, 2022
- Written by: प्रियंका तिवारी
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पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या का एक और दोषी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
- Monday July 11, 2022
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रविचंद्रन की ओर से एडवोकेट आनंद सेलवन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि रविचंद्रन सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति है और अगर वह जेल से बाहर आता है तो भी वह किसी भी व्यक्ति के लिए खतरा नहीं होगा.
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