Rajiv Gandhi Case
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नलिनी से संथन तक, राजीव गांधी के 7 हत्यारों का क्या हुआ, वे आज कहां हैं, जानिए
- Wednesday May 21, 2025
सभी सात दोषियों को 21 मई, 1991 को हुई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में उनकी भूमिका के लिए पहले मौत की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, समय के साथ, उनकी सजा कम कर दी गई. आखिर में करीब 31 साल जेल में रहने के बाद उन्हें नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया.
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राजीव हत्याकांड: चेन्नई के घर में शिवरासन ने क्यों खोदा था तीन फुट का गड्ढा, CBI को उसमें क्या मिला?
- Tuesday May 21, 2024
शिवरासन ने नोटबुक और पॉकेट डायरियों पर 1 मई 1991 से लिखना शुरू किया था.उसी दिन वह नौ लोगों वाली उस टीम के साथ तमिलनाडु आया था, जिस पर राजीव की हत्या की जिम्मेदारी थी.उसने राजीव की हत्या के दो दिन बाद 23 मई तक नोट लिखे थे.
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राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के SC के फैसले को केंद्र ने दी चुनौती, पुनर्विचार याचिका दाखिल की -10 बातें
- Thursday November 17, 2022
Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधी हत्याकांड मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. केंद्र की ओर से मामले में दोषियों को रिहा करने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के छह दोषियों को उनकी सजा में छूट देकर रिहा करने का निर्देश दिया था.
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"हमें पीड़ितों के रूप में देखें, हत्यारों के रूप में नहीं": रिहाई के बाद बोले राजीव गांधी की हत्या के दोषी
- Sunday November 13, 2022
रिहाई के बाद गांधी परिवार के किसी व्यक्ति से मिलने के सवाल पर नलिनी ने कहा, "ऐसा कोई योजना नहीं है. हां, मेरे पति जाएंगे तो मैं जाऊंगी.
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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन 31 साल बाद जेल से रिहा
- Saturday November 12, 2022
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1991 में की गई हत्या के लिए नलिनी के अलावा श्रीहरन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और आरपी रविचंद्रन जेल में बंद थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने 'संतोषजनक व्यवहार' किया, डिग्री हासिल की, किताबें लिखीं और समाज सेवा में भी भाग लिया.
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राजीव गांधी हत्याकांड के दो दोषियों की समय पूर्व रिहाई की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया
- Monday September 26, 2022
राजीव गांधी हत्याकांड मामले (Rajiv Gandhi assassination case) में आजीवन कारावास की सजा काट रही दोषी नलिनी और रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है. हालांकि फिलहाल अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार किया. इस मामले की 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से संजय हेगड़े ने अंतरिम जमानत की मांग की थी लेकिन जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि इस मौके पर एक पक्षीय अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है.
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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या पर बनने जा रही है वेब सीरीज, पढ़ें पूरे डिटेल्स
- Tuesday September 6, 2022
कंटेंट स्टूडियो ने हाल ही में कई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसमे तनाव, गांधी और स्कैम 2003 शामिल हैं. अब उन्होंने अनिरुध्य मित्रा की पुस्तक के राइट्स भी हासिल कर लिए हैं.
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पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या का एक और दोषी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
- Monday July 11, 2022
रविचंद्रन की ओर से एडवोकेट आनंद सेलवन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि रविचंद्रन सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति है और अगर वह जेल से बाहर आता है तो भी वह किसी भी व्यक्ति के लिए खतरा नहीं होगा.
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राजीव गांधी हत्याकांड केस : SC से बेटे की रिहाई के आदेश के बाद पेरारिवलन की मां ने तमिलनाडु के CM से की मुलाकात
- Thursday May 19, 2022
मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि पेरारिवलन को मानवीय आधार पर और मानवाधिकारों के आधार पर रिहा किया गया है, जिसका स्वागत है. यह एक ऐतिहासिक फैसला है. '
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31 साल बाद रिहा होगा राजीव गांधी का हत्यारा ए.जी. पेरारीवलन, SC ने कहा - राज्य कैबिनेट का फैसला राज्यपाल पर बाध्यकारी
- Wednesday May 18, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवल की रिहाई की याचिका मंजूर कर ली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य कैबिनेट का फैसला राज्यपाल पर बाध्यकारी है.सभी दोषियों की रिहाई का रास्ता खुला हुआ है.
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SC ने केंद्र से पूछा- क्यों ना राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा कर दिया जाए?
- Wednesday April 27, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पेरारिवलन को रिहा क्यों नहीं करना चाहिए? वो इस मुद्दे के बीच क्यों फंसा रहे कि रिहाई के मुद्दे को कौन तय करे?
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राजीव गांधी हत्याकांड मामले में SC ने दोषी पेरारीवलन को दी बेल
- Wednesday March 9, 2022
राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पेरारीवलन को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही राज्यपाल के तमिलनाडु सरकार की सितंबर 2018 की रिहाई की सिफारिश पर फैसला न लेने पर सवाल उठाया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी परोरिवलन की परोल अवधि एक हफ्तेे और बढ़ाई
- Friday November 27, 2020
मेडिकल आधार पर परोल बढ़ाने का फैसला किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पेरारीवलन के लिए यह परोल का अंतिम विस्तार है, वह चिकित्सा आधार पर 9 नवंबर से परोल पर है. पिछले हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन की परोल अवधि एक हफ्ते औऱ बढ़ा दी थी.
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राजीव गांधी हत्याकांड मामला : दोषी की दया याचिका दो साल से राज्यपाल के पास लंबित, SC नाराज
- Tuesday November 3, 2020
राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हत्यारे AG पेरारीवलन की दया याचिका राज्यपाल के पास दो साल से लंबित रहने पर नाराजगी जताई. शीर्ष अदालत ने इस संबंध में तमिलनाडु सरकार से कई सवाल पूछे हैं.
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नलिनी से संथन तक, राजीव गांधी के 7 हत्यारों का क्या हुआ, वे आज कहां हैं, जानिए
- Wednesday May 21, 2025
सभी सात दोषियों को 21 मई, 1991 को हुई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में उनकी भूमिका के लिए पहले मौत की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, समय के साथ, उनकी सजा कम कर दी गई. आखिर में करीब 31 साल जेल में रहने के बाद उन्हें नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया.
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राजीव हत्याकांड: चेन्नई के घर में शिवरासन ने क्यों खोदा था तीन फुट का गड्ढा, CBI को उसमें क्या मिला?
- Tuesday May 21, 2024
शिवरासन ने नोटबुक और पॉकेट डायरियों पर 1 मई 1991 से लिखना शुरू किया था.उसी दिन वह नौ लोगों वाली उस टीम के साथ तमिलनाडु आया था, जिस पर राजीव की हत्या की जिम्मेदारी थी.उसने राजीव की हत्या के दो दिन बाद 23 मई तक नोट लिखे थे.
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राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के SC के फैसले को केंद्र ने दी चुनौती, पुनर्विचार याचिका दाखिल की -10 बातें
- Thursday November 17, 2022
Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधी हत्याकांड मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. केंद्र की ओर से मामले में दोषियों को रिहा करने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के छह दोषियों को उनकी सजा में छूट देकर रिहा करने का निर्देश दिया था.
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"हमें पीड़ितों के रूप में देखें, हत्यारों के रूप में नहीं": रिहाई के बाद बोले राजीव गांधी की हत्या के दोषी
- Sunday November 13, 2022
रिहाई के बाद गांधी परिवार के किसी व्यक्ति से मिलने के सवाल पर नलिनी ने कहा, "ऐसा कोई योजना नहीं है. हां, मेरे पति जाएंगे तो मैं जाऊंगी.
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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन 31 साल बाद जेल से रिहा
- Saturday November 12, 2022
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1991 में की गई हत्या के लिए नलिनी के अलावा श्रीहरन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और आरपी रविचंद्रन जेल में बंद थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने 'संतोषजनक व्यवहार' किया, डिग्री हासिल की, किताबें लिखीं और समाज सेवा में भी भाग लिया.
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राजीव गांधी हत्याकांड के दो दोषियों की समय पूर्व रिहाई की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया
- Monday September 26, 2022
राजीव गांधी हत्याकांड मामले (Rajiv Gandhi assassination case) में आजीवन कारावास की सजा काट रही दोषी नलिनी और रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है. हालांकि फिलहाल अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार किया. इस मामले की 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से संजय हेगड़े ने अंतरिम जमानत की मांग की थी लेकिन जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि इस मौके पर एक पक्षीय अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है.
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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या पर बनने जा रही है वेब सीरीज, पढ़ें पूरे डिटेल्स
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कंटेंट स्टूडियो ने हाल ही में कई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसमे तनाव, गांधी और स्कैम 2003 शामिल हैं. अब उन्होंने अनिरुध्य मित्रा की पुस्तक के राइट्स भी हासिल कर लिए हैं.
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पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या का एक और दोषी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
- Monday July 11, 2022
रविचंद्रन की ओर से एडवोकेट आनंद सेलवन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि रविचंद्रन सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति है और अगर वह जेल से बाहर आता है तो भी वह किसी भी व्यक्ति के लिए खतरा नहीं होगा.
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राजीव गांधी हत्याकांड केस : SC से बेटे की रिहाई के आदेश के बाद पेरारिवलन की मां ने तमिलनाडु के CM से की मुलाकात
- Thursday May 19, 2022
मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि पेरारिवलन को मानवीय आधार पर और मानवाधिकारों के आधार पर रिहा किया गया है, जिसका स्वागत है. यह एक ऐतिहासिक फैसला है. '
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31 साल बाद रिहा होगा राजीव गांधी का हत्यारा ए.जी. पेरारीवलन, SC ने कहा - राज्य कैबिनेट का फैसला राज्यपाल पर बाध्यकारी
- Wednesday May 18, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवल की रिहाई की याचिका मंजूर कर ली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य कैबिनेट का फैसला राज्यपाल पर बाध्यकारी है.सभी दोषियों की रिहाई का रास्ता खुला हुआ है.
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SC ने केंद्र से पूछा- क्यों ना राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा कर दिया जाए?
- Wednesday April 27, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पेरारिवलन को रिहा क्यों नहीं करना चाहिए? वो इस मुद्दे के बीच क्यों फंसा रहे कि रिहाई के मुद्दे को कौन तय करे?
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राजीव गांधी हत्याकांड मामले में SC ने दोषी पेरारीवलन को दी बेल
- Wednesday March 9, 2022
राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पेरारीवलन को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही राज्यपाल के तमिलनाडु सरकार की सितंबर 2018 की रिहाई की सिफारिश पर फैसला न लेने पर सवाल उठाया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी परोरिवलन की परोल अवधि एक हफ्तेे और बढ़ाई
- Friday November 27, 2020
मेडिकल आधार पर परोल बढ़ाने का फैसला किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पेरारीवलन के लिए यह परोल का अंतिम विस्तार है, वह चिकित्सा आधार पर 9 नवंबर से परोल पर है. पिछले हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन की परोल अवधि एक हफ्ते औऱ बढ़ा दी थी.
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राजीव गांधी हत्याकांड मामला : दोषी की दया याचिका दो साल से राज्यपाल के पास लंबित, SC नाराज
- Tuesday November 3, 2020
राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हत्यारे AG पेरारीवलन की दया याचिका राज्यपाल के पास दो साल से लंबित रहने पर नाराजगी जताई. शीर्ष अदालत ने इस संबंध में तमिलनाडु सरकार से कई सवाल पूछे हैं.
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