Presidential Reference Governor
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सिर्फ 3 विकल्प... विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर दी राय
- Thursday November 20, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी के लिए समयसीमा को लेकर अपनी राय दे दी है. राष्ट्रपति की ओर से 14 बिंदुओं पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था.
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ndtv.in
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गवर्नर द्वारा बिलों को मंजूरी देने के लिए टाइमलाइन तय नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट
- Thursday November 20, 2025
- NDTV
SC ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले पर कहा कि राज्यपाल किसी बिल को बिना निर्णय के लंबित नहीं रख सकते. ऐसा करने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है.
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ndtv.in
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विधेयकों पर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समयसीमा तय नहीं की जा सकती: SC
- Thursday November 20, 2025
- Edited by: रितु शर्मा
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती और न्यायपालिका भी उन्हें मान्य स्वीकृति नहीं दे सकती.
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ndtv.in
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राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
- Thursday November 20, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मनोज शर्मा
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
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राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
- Thursday November 20, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मनोज शर्मा
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
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क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसलों पर तय होगी समयसीमा? जानें SC में क्या दी गई दलीलें
- Tuesday August 19, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
8 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, जिसमें अदालत ने कहा कि राज्यपाल सदन द्वारा पारित विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते हैं. राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है. तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 10 बिलों को आरक्षित रखना अवैध देते हुए रद्द किया.
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सिर्फ 3 विकल्प... विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर दी राय
- Thursday November 20, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी के लिए समयसीमा को लेकर अपनी राय दे दी है. राष्ट्रपति की ओर से 14 बिंदुओं पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था.
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गवर्नर द्वारा बिलों को मंजूरी देने के लिए टाइमलाइन तय नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट
- Thursday November 20, 2025
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SC ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले पर कहा कि राज्यपाल किसी बिल को बिना निर्णय के लंबित नहीं रख सकते. ऐसा करने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है.
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विधेयकों पर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समयसीमा तय नहीं की जा सकती: SC
- Thursday November 20, 2025
- Edited by: रितु शर्मा
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती और न्यायपालिका भी उन्हें मान्य स्वीकृति नहीं दे सकती.
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- Thursday November 20, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मनोज शर्मा
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.
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राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
- Thursday November 20, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मनोज शर्मा
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
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क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसलों पर तय होगी समयसीमा? जानें SC में क्या दी गई दलीलें
- Tuesday August 19, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
8 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, जिसमें अदालत ने कहा कि राज्यपाल सदन द्वारा पारित विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते हैं. राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है. तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 10 बिलों को आरक्षित रखना अवैध देते हुए रद्द किया.
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