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EPFO: कर्मचारी की मौत के बाद क्या बंद हो जाता है PF अकाउंट? जमा पैसे का क्या होगा, कौन कर सकता है क्लेम? ये रही पूरी डीटेल
- Wednesday April 15, 2026
- Written by: अनिशा कुमारी
EPFO के नियमों के मुताबिक, यदि किसी सदस्य का सर्विस के दौरान निधन हो जाता है, तो उनकी मृत्यु की तारीख से 3 साल बाद वह EPF खाता इनऑपरेटिव हो जाता है. रिटायरमेंट या मृत्यु के बाद भी ईपीएफ खाते पर 3 साल तक ब्याज मिलता रहता है.
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ndtv.in
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EPFO Death Claim: कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को कैसे मिलेगा PF, पेंशन और बीमा का पैसा? जानें क्लेम करने का आसान तरीका
- Friday March 6, 2026
- Written by: श्रेया त्यागी
EPFO Death Claim: किसी भी तरह का क्लेम करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र सबसे जरूरी दस्तावेज होता है. इसलिए सबसे पहले मृतक का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए. यह दस्तावेज पीएफ क्लेम, बीमा और बैंक से जुड़े लगभग सभी कामों में मांगा जाता है.
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ndtv.in
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क्या लिव इन में रहने वाली महिला हो सकती है पेंशन की हकदार, हाईकोर्ट करेगा फैसला
- Thursday June 10, 2021
- Reported by: भाषा
मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष यह सवाल आय़ा है कि क्या किसी व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को उस शख्स की मौत के बाद उसके सेवानिवृत्ति और पेंशन संबंधी लाभ (Live in Relationship Pension) पर कोई अधिकार रखती है. इस मामले में दावा करने वाली महिला उस शख्स की पहले गुजर चुकी बीवी की ही बहन है.
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EPFO के नियमों के मुताबिक, यदि किसी सदस्य का सर्विस के दौरान निधन हो जाता है, तो उनकी मृत्यु की तारीख से 3 साल बाद वह EPF खाता इनऑपरेटिव हो जाता है. रिटायरमेंट या मृत्यु के बाद भी ईपीएफ खाते पर 3 साल तक ब्याज मिलता रहता है.
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- Written by: श्रेया त्यागी
EPFO Death Claim: किसी भी तरह का क्लेम करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र सबसे जरूरी दस्तावेज होता है. इसलिए सबसे पहले मृतक का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए. यह दस्तावेज पीएफ क्लेम, बीमा और बैंक से जुड़े लगभग सभी कामों में मांगा जाता है.
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मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष यह सवाल आय़ा है कि क्या किसी व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को उस शख्स की मौत के बाद उसके सेवानिवृत्ति और पेंशन संबंधी लाभ (Live in Relationship Pension) पर कोई अधिकार रखती है. इस मामले में दावा करने वाली महिला उस शख्स की पहले गुजर चुकी बीवी की ही बहन है.
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