National Emblem Row
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हजरतबल दरगाह विवाद: क्या धार्मिक स्थलों पर लगा सकते हैं अशोक चिह्न, राष्ट्रीय प्रतीक तोड़ने पर कितनी सजा?
- Monday September 8, 2025
- Written by: निलेश कुमार
'द स्टेट इम्ब्लेम ऑफ इंडिया (प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज) एक्ट, 2005 में इस बारे में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं. इसके मुताबिक, अशोक स्तंभ का इस्तेमाल भारतीय सरकार, राज्य सरकार और अधिकृत संस्थाएं कर सकती हैं.
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ndtv.in
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राष्ट्रीय प्रतीक पर छिड़ा विवाद थम नहीं रहा, विपक्ष बोला- संवैधानिक परंपराओं पर चोट, BJP का पलटवार : 10 बातें
- Wednesday July 13, 2022
- Edited by: रितु शर्मा
National Emblem Row: नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर राष्ट्रीय प्रतीक के स्वरूप को बदलने का आरोप लगाया है और इसे तत्काल बदलने की मांग की है. विपक्षी पार्टिंयों का कहना है कि अशोक की लाट के ‘मोहक और राजसी शान वाले' शेरों की जगह उग्र शेरों का चित्रण करके राष्ट्रीय प्रतीक के स्वरूप को बदल दिया गया है.
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राष्ट्रीय प्रतीक : विपक्ष के 'तब और अब' के आरोप से बड़ा विवाद उभरा
- Tuesday July 12, 2022
- Reported by: अखिलेश शर्मा, उमाशंकर सिंह
कांग्रेस ने कहा कि नए संसद भवन में लगे राष्ट्रीय प्रतीक के अनावरण के मौके पर विपक्ष को नहीं बुलाया जाना अलोकतांत्रिक है. इस पर सत्यमेव जयते न लिखा होना भी बड़ी गलती है. इसे अभी भी ठीक किया जा सकता है.
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हजरतबल दरगाह विवाद: क्या धार्मिक स्थलों पर लगा सकते हैं अशोक चिह्न, राष्ट्रीय प्रतीक तोड़ने पर कितनी सजा?
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'द स्टेट इम्ब्लेम ऑफ इंडिया (प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज) एक्ट, 2005 में इस बारे में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं. इसके मुताबिक, अशोक स्तंभ का इस्तेमाल भारतीय सरकार, राज्य सरकार और अधिकृत संस्थाएं कर सकती हैं.
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कांग्रेस ने कहा कि नए संसद भवन में लगे राष्ट्रीय प्रतीक के अनावरण के मौके पर विपक्ष को नहीं बुलाया जाना अलोकतांत्रिक है. इस पर सत्यमेव जयते न लिखा होना भी बड़ी गलती है. इसे अभी भी ठीक किया जा सकता है.
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