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क्या भारत में मोबाइल फोन में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट लगाना अनिवार्य है, सरकार ने दिया यह जवाब
- Wednesday July 23, 2025
- Written by: राजेश कुमार आर्य
दूरसंचार और ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा है कि देश में मोबाइल इलेक्ट्रानिक उपकरणों में यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट लगाना अनिवार्य नहीं है.
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17 गुना स्पीड से दौड़ेगा इंटरनेट, 864 ऑप्टिकल फाइबर बिछाएगा स्टरलाइट टेक
- Thursday September 28, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
स्टरलाइट टेक 864 ऑप्टिकल फाइबर वाली केबल बिछाने के लिए प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं जिसकी क्षमता मौजूदा केबल से 17 गुना अधिक होगी.
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कॉल ड्राप मामले में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कम्पनियों ने SC में कहा- हम जिम्मेदार नहीं हैं
- Thursday March 10, 2016
- Reported by: Ashish Bhargava
कॉल ड्राप मामले में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कम्पनियों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कॉल ड्राप के लिए मोबाइल कंपनियां जिम्मेदार नहीं हैं। कॉल ड्राप होने के पीछे कई कारण हैं।
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कॉल ड्राप मामला : मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को फिलहाल राहत नहीं
- Friday March 4, 2016
- Reported by: Suryakant Pathak, Edited by: Ashish Bhargava
कॉल ड्राप मामले में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार किया है। इस बारे में केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया है। मामले की 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी।
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क्या भारत में मोबाइल फोन में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट लगाना अनिवार्य है, सरकार ने दिया यह जवाब
- Wednesday July 23, 2025
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दूरसंचार और ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा है कि देश में मोबाइल इलेक्ट्रानिक उपकरणों में यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट लगाना अनिवार्य नहीं है.
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17 गुना स्पीड से दौड़ेगा इंटरनेट, 864 ऑप्टिकल फाइबर बिछाएगा स्टरलाइट टेक
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स्टरलाइट टेक 864 ऑप्टिकल फाइबर वाली केबल बिछाने के लिए प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं जिसकी क्षमता मौजूदा केबल से 17 गुना अधिक होगी.
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कॉल ड्राप मामले में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कम्पनियों ने SC में कहा- हम जिम्मेदार नहीं हैं
- Thursday March 10, 2016
- Reported by: Ashish Bhargava
कॉल ड्राप मामले में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कम्पनियों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कॉल ड्राप के लिए मोबाइल कंपनियां जिम्मेदार नहीं हैं। कॉल ड्राप होने के पीछे कई कारण हैं।
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कॉल ड्राप मामला : मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को फिलहाल राहत नहीं
- Friday March 4, 2016
- Reported by: Suryakant Pathak, Edited by: Ashish Bhargava
कॉल ड्राप मामले में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार किया है। इस बारे में केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया है। मामले की 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी।
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