Maternity Leave For Government Employees
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"तीसरे बच्चे का क्या कसूर" : मातृत्व अवकाश दो बच्चों तक सीमित रखने के नियम पर सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday July 24, 2024
- Reported by: भाषा
केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43 के अनुसार, कोई महिला सरकारी कर्मचारी शुरुआती दो बच्चों के जन्म के समय दोनों बार 180 दिन की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश की हकदार है.
- ndtv.in
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Maternity Leave: सरकारी-निजी कंपनियों को नीति आयोग सदस्य की सलाह, मैटरनिटी लीव बढ़ाकर 9 महीने हो
- Thursday May 18, 2023
- Written by: BQ Prime Hindi, Edited by: सीमा ठाकुर
मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव के लिए पहले 12 हफ्ते की पेड लीव मिलती थी जिसे 2017 में बढ़ाकर 26 हफ्ते किया गया था. अब नीति आयोग सदस्य की सरकारी-निजी कंपनियों को सलाह है कि इस अवकाश को बढ़ाया जाए.
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"तीसरे बच्चे का क्या कसूर" : मातृत्व अवकाश दो बच्चों तक सीमित रखने के नियम पर सुप्रीम कोर्ट
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केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43 के अनुसार, कोई महिला सरकारी कर्मचारी शुरुआती दो बच्चों के जन्म के समय दोनों बार 180 दिन की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश की हकदार है.
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मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव के लिए पहले 12 हफ्ते की पेड लीव मिलती थी जिसे 2017 में बढ़ाकर 26 हफ्ते किया गया था. अब नीति आयोग सदस्य की सरकारी-निजी कंपनियों को सलाह है कि इस अवकाश को बढ़ाया जाए.
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