Maternity Leave For Contractual Employees
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'Maternity Leave For Contractual Employees' - 1 News Result(s)
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"तीसरे बच्चे का क्या कसूर" : मातृत्व अवकाश दो बच्चों तक सीमित रखने के नियम पर सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday July 24, 2024
- Reported by: भाषा
केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43 के अनुसार, कोई महिला सरकारी कर्मचारी शुरुआती दो बच्चों के जन्म के समय दोनों बार 180 दिन की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश की हकदार है.
- ndtv.in
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"तीसरे बच्चे का क्या कसूर" : मातृत्व अवकाश दो बच्चों तक सीमित रखने के नियम पर सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday July 24, 2024
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केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43 के अनुसार, कोई महिला सरकारी कर्मचारी शुरुआती दो बच्चों के जन्म के समय दोनों बार 180 दिन की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश की हकदार है.
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