Lok Adalatal Token
- सब
- ख़बरें
-
दिल्ली में लगने वाली है लोक अदालत, जानें लोक अदालत में कौन-कौन से चालान माफ होते हैं और कौन से नहीं, क्या होता है प्रोसेस
- Wednesday February 11, 2026
- Written by: श्रेया त्यागी
Lok Adalat: अक्सर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि लोक अदालत में जाते ही सभी ट्रैफिक चालान माफ हो जाते हैं. जबकि लोक अदालत का मकसद ऐसे मामलों को जल्दी सुलझाना है जिनमें समझौते की गुंजाइश होती है. यहां हर चालान को रद्द नहीं किया जाता है.
-
ndtv.in
-
Lok Adalat 2026: दिल्ली में इस दिन लगेगी लोक अदालत, जानिए टोकन रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट लिंक, समय और कैसे करें अप्लाई
- Tuesday February 10, 2026
- Written by: नवीन प्रजापति
Delhi Traffic Lok Adalat 2026: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस फरवरी को नेशनल लोक अदालत आयोजित कर रही है. इस दिन वाहन मालिक अपने लंबित चालान और नोटिस एक ही बार में निपटा सकते हैं.
-
ndtv.in
-
हजारों के चालान एक झटके में होंगे माफ! इस दिन लगने वाली है लोक अदालत, ये है पूरा प्रोसेस
- Thursday September 4, 2025
- Written by: मुकेश बौड़ाई
National Lok Adalat: लोक अदालत में पहुंचने के बाद आपको टोकन के हिसाब से बुलाया जाएगा और मामले की सुनवाई होगी. इस बात का ध्यान रखें कि अपने साथ पूरे मामले के जरूरी दस्तावेज भी रखें.
-
ndtv.in
-
दिल्ली में लगने वाली है लोक अदालत, जानें लोक अदालत में कौन-कौन से चालान माफ होते हैं और कौन से नहीं, क्या होता है प्रोसेस
- Wednesday February 11, 2026
- Written by: श्रेया त्यागी
Lok Adalat: अक्सर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि लोक अदालत में जाते ही सभी ट्रैफिक चालान माफ हो जाते हैं. जबकि लोक अदालत का मकसद ऐसे मामलों को जल्दी सुलझाना है जिनमें समझौते की गुंजाइश होती है. यहां हर चालान को रद्द नहीं किया जाता है.
-
ndtv.in
-
Lok Adalat 2026: दिल्ली में इस दिन लगेगी लोक अदालत, जानिए टोकन रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट लिंक, समय और कैसे करें अप्लाई
- Tuesday February 10, 2026
- Written by: नवीन प्रजापति
Delhi Traffic Lok Adalat 2026: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस फरवरी को नेशनल लोक अदालत आयोजित कर रही है. इस दिन वाहन मालिक अपने लंबित चालान और नोटिस एक ही बार में निपटा सकते हैं.
-
ndtv.in
-
हजारों के चालान एक झटके में होंगे माफ! इस दिन लगने वाली है लोक अदालत, ये है पूरा प्रोसेस
- Thursday September 4, 2025
- Written by: मुकेश बौड़ाई
National Lok Adalat: लोक अदालत में पहुंचने के बाद आपको टोकन के हिसाब से बुलाया जाएगा और मामले की सुनवाई होगी. इस बात का ध्यान रखें कि अपने साथ पूरे मामले के जरूरी दस्तावेज भी रखें.
-
ndtv.in