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Justice Sk Kaul

'Justice Sk Kaul' - 2 News Result(s)
  • केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने समलैंगिक विवाह मामले में SC के फैसले पर क्या कहा?

    केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने समलैंगिक विवाह मामले में SC के फैसले पर क्या कहा?

    समलैंगिक शादी को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति किसी विषमलैंगिक व्यक्ति से शादी करना चाहता है, तो ऐसी शादी को मान्यता दी जाएगी, क्योंकि एक पुरुष होगा और दूसरा महिला होगी.

  • अब जम्मू- कश्मीर में भविष्य की सड़कों का निर्माण करने का समय : सुप्रीम कोर्ट

    अब जम्मू- कश्मीर में भविष्य की सड़कों का निर्माण करने का समय : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को कहा कि अब जम्मू- कश्मीर (Jammu-Kashmir) में भविष्य की सड़कों का निर्माण करने का समय है. जस्टिस एसके कौल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के निवासियों को भविष्य की तलाश करनी चाहिए और अतीत में नहीं रहना चाहिए. जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम की हिरासत के मामले में पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह भविष्य के लिए सड़कें बनाने का समय है. भविष्य की तलाश करें, अतीत में न रहें, आगे देखें. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को केंद्र शासित प्रदेश में पूर्ण सामान्य स्थिति लाने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए.

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  • केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने समलैंगिक विवाह मामले में SC के फैसले पर क्या कहा?

    केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने समलैंगिक विवाह मामले में SC के फैसले पर क्या कहा?

    समलैंगिक शादी को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति किसी विषमलैंगिक व्यक्ति से शादी करना चाहता है, तो ऐसी शादी को मान्यता दी जाएगी, क्योंकि एक पुरुष होगा और दूसरा महिला होगी.

  • अब जम्मू- कश्मीर में भविष्य की सड़कों का निर्माण करने का समय : सुप्रीम कोर्ट

    अब जम्मू- कश्मीर में भविष्य की सड़कों का निर्माण करने का समय : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को कहा कि अब जम्मू- कश्मीर (Jammu-Kashmir) में भविष्य की सड़कों का निर्माण करने का समय है. जस्टिस एसके कौल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के निवासियों को भविष्य की तलाश करनी चाहिए और अतीत में नहीं रहना चाहिए. जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम की हिरासत के मामले में पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह भविष्य के लिए सड़कें बनाने का समय है. भविष्य की तलाश करें, अतीत में न रहें, आगे देखें. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को केंद्र शासित प्रदेश में पूर्ण सामान्य स्थिति लाने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए.