Income Tax Return Itr Due Date
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Deadline Alert: सिर्फ 7 दिन बाकी! 31 दिसंबर तक पूरे नहीं किए ये 5 जरूरी काम तो हो सकता है बड़ा नुकसान
- Tuesday December 23, 2025
Financial Deadline December 2025: दिसंबर ऐसा महीना होता है जब एक के बाद एक कई डेडलाइन आती हैं. ऐसे में लोग घबरा जाते हैं .अगर आप पहले से प्लान बनाकर इन डेडलाइन को नोट कर लें, तो न जुर्माना लगेगा, न ब्याज देना पड़ेगा और न ही रिफंड में देरी होगी.
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ITR से लेकर TDS तक... टैक्सपेयर्स के लिए दिसंबर की ये 4 डेडलाइन हैं बेहद जरूरी, चूके तो लगेगा भारी जुर्माना!
- Tuesday December 2, 2025
December Tax Deadlines: दिसंबर में लगातार कई डेडलाइन आने की वजह से कई बार लोग घबरा जाते हैं या कुछ तारीखें मिस कर देते हैं. लेकिन अगर आप पहले से प्लान कर लें और इन डेडलाइन को नोट कर लें, तो न सिर्फ आप किसी परेशानी से बच सकते हैं बल्कि टैक्स से जुड़े हर काम को समय पर पूरा कर सकते हैं.
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इतनी शक्ति हमें देना दाता... देखिए आखिरी घंटों में Income Tax भरने वालों की कैसे बढ़ रहीं धड़कनें
- Monday September 15, 2025
ITR Filing Last Date 2025: पिछले कुछ सालों में आईटीआर फाइलिंग लगातार बढ़ रही है. असेसमेंट ईयर 2023-24 में 6.77 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे, जबकि 2022-23 में यह संख्या 5.82 करोड़ और 2021-22 में 5.77 करोड़ थी. इस साल उम्मीद है कि फाइलिंग की संख्या 7.8 करोड़ तक पहुंच सकती है.
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ITR भरने की आखिरी तारीख नजदीक, 15 सितंबर है आखिरी मौका या सरकार बढ़ाएगी डेडलाइन?
- Friday September 12, 2025
Income Tax Return Filing Deadline 2025: अगर आप अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए हैं, तो घबराएं नहीं. घर बैठे आप आसानी से 15 सितंबर 2025 की डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइल कर सकते हैं:
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टैक्स भरने वाले जरा ध्यान दें! क्या फिर बढ़ जाएगी रिटर्न फाइल की डेडलाइन? जानें क्या है अपडेट
- Friday August 22, 2025
मई में सरकार ने आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया था. एक बार फिर इसकी आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने की सिफारिश की गई है.
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इनकम टैक्स रिटर्न: कैसे करें फाइल, देर हुई तो कितनी लगेगी लेट पेनल्टी, ITR की पूरी ABCD
- Wednesday August 6, 2025
आईटीआर में आप एक वित्त वर्ष में कितना कमा रहे हैं और इस कमाई पर कितना टैक्स बन रहा है, इसकी जानकारी सरकार को देनी होती है. कमाई में सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि दूसरे सोर्स को भी जोड़ा जाता है.
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ITR फाइल करने की ये है आखिरी तारीख, डेडलाइन से पहले कर लें ये काम वरना लगेगा 5000 रुपये तक का जुर्माना!
- Wednesday July 16, 2025
Income Tax Return Filing Deadline 2025: इस साल इनकम टैक्स फाइल करने वालों को थोड़ी और राहत मिल गई है. नए टैक्स सिस्टम के चलते सरकार ने डेडलाइन बढ़ाई है ताकि सभी को समय मिल सके. लेकिन अगर आप फिर भी देरी करते हैं तो भारी जुर्माना और एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ सकता है. इसलिए समय रहते ITR फाइल कर लें और बेवजह की परेशानी से बचें.
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आयकर विभाग ने ITR-2 और ITR-3 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज किया जारी, जानिए किसके लिए है कौन सा फॉर्म और कैसे करें इस्तेमाल
- Friday July 11, 2025
Income Tax Return Filing 2025: अगर आपने अब तक ITR नहीं भरा है और आपकी इनकम कैपिटल गेन, क्रिप्टो या दूसरी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी से है, तो अब आप भी आसानी से ITR-2 या ITR-3 का इस्तेमाल कर सकते हैं.2024-25 के असेसमेंट ईयर में जिन टैक्सपेयर्स को शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या क्रिप्टो करेंसी से कमाई हुई है, उनके लिए ITR-2 और ITR-3 जरूरी हो जाते हैं.
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एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस हो गई? 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना देना होगा इतना ज्यादा ब्याज
- Thursday March 20, 2025
अगर आप 15 मार्च, 2025 की डेडलाइन के बाद एडवांस टैक्स भरते हैं, तो सेक्शन 234C के तहत आपको ब्याज का भुगतान करना होगा. दरअसल डेडलाइन खत्म होने के बाद एडवांस टैक्स का भुगतान करने पर सेक्शन 234C के तहत डिफर्ड टैक्स अमाउंट (Deferred Tax Amount) पर हर महीने 1% ब्याजा चुकाना पड़ता है.
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ITR भरने की बढ़ गई है डेडलाइन, लेकिन अगर आपकी आय पर नहीं लगता टैक्स तो क्या आपको भरना चाहिए रिटर्न?
- Friday September 10, 2021
Income Tax Return deadline : आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है, लेकिन अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है, यानी आपकी आय पर टैक्स नहीं कटता या फिर अगर कोई रिफंड भी नहीं बनता तो भी क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं? जानिए.
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अब भी नहीं भरा ITR तो देना होगा इतना जुर्माना, मिनटों में खुद ऐसे फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न
- Wednesday December 30, 2020
ITR फाइल करने के लिए आपके पास आज और कल का दिन है, ऐसे में अगर आपने वक्त रहते आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसे में आपके पास मिनटों में आईटीआर फाइल करने का विकल्प है, तो जानिए कैसे खुद ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं आईटीआर.
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सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब यह होगी आखिरी तारीख
- Tuesday July 23, 2019
- NDTVKhabar News Desk
वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब करदाता 31 अगस्त 2019 तक अपने रिटर्न फाइल कर सकेंगे. पहले यह तारीख 31 जुलाई थी. 1 महीने का समय मिल जाने से लोगों को अपना आईटीआर भरने में एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है. यह फैसला केंद्र सरकार और सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लिया गया है.
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Deadline Alert: सिर्फ 7 दिन बाकी! 31 दिसंबर तक पूरे नहीं किए ये 5 जरूरी काम तो हो सकता है बड़ा नुकसान
- Tuesday December 23, 2025
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ITR से लेकर TDS तक... टैक्सपेयर्स के लिए दिसंबर की ये 4 डेडलाइन हैं बेहद जरूरी, चूके तो लगेगा भारी जुर्माना!
- Tuesday December 2, 2025
December Tax Deadlines: दिसंबर में लगातार कई डेडलाइन आने की वजह से कई बार लोग घबरा जाते हैं या कुछ तारीखें मिस कर देते हैं. लेकिन अगर आप पहले से प्लान कर लें और इन डेडलाइन को नोट कर लें, तो न सिर्फ आप किसी परेशानी से बच सकते हैं बल्कि टैक्स से जुड़े हर काम को समय पर पूरा कर सकते हैं.
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इतनी शक्ति हमें देना दाता... देखिए आखिरी घंटों में Income Tax भरने वालों की कैसे बढ़ रहीं धड़कनें
- Monday September 15, 2025
ITR Filing Last Date 2025: पिछले कुछ सालों में आईटीआर फाइलिंग लगातार बढ़ रही है. असेसमेंट ईयर 2023-24 में 6.77 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे, जबकि 2022-23 में यह संख्या 5.82 करोड़ और 2021-22 में 5.77 करोड़ थी. इस साल उम्मीद है कि फाइलिंग की संख्या 7.8 करोड़ तक पहुंच सकती है.
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ITR भरने की आखिरी तारीख नजदीक, 15 सितंबर है आखिरी मौका या सरकार बढ़ाएगी डेडलाइन?
- Friday September 12, 2025
Income Tax Return Filing Deadline 2025: अगर आप अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए हैं, तो घबराएं नहीं. घर बैठे आप आसानी से 15 सितंबर 2025 की डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइल कर सकते हैं:
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टैक्स भरने वाले जरा ध्यान दें! क्या फिर बढ़ जाएगी रिटर्न फाइल की डेडलाइन? जानें क्या है अपडेट
- Friday August 22, 2025
मई में सरकार ने आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया था. एक बार फिर इसकी आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने की सिफारिश की गई है.
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इनकम टैक्स रिटर्न: कैसे करें फाइल, देर हुई तो कितनी लगेगी लेट पेनल्टी, ITR की पूरी ABCD
- Wednesday August 6, 2025
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- Wednesday July 16, 2025
Income Tax Return Filing Deadline 2025: इस साल इनकम टैक्स फाइल करने वालों को थोड़ी और राहत मिल गई है. नए टैक्स सिस्टम के चलते सरकार ने डेडलाइन बढ़ाई है ताकि सभी को समय मिल सके. लेकिन अगर आप फिर भी देरी करते हैं तो भारी जुर्माना और एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ सकता है. इसलिए समय रहते ITR फाइल कर लें और बेवजह की परेशानी से बचें.
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- Friday July 11, 2025
Income Tax Return Filing 2025: अगर आपने अब तक ITR नहीं भरा है और आपकी इनकम कैपिटल गेन, क्रिप्टो या दूसरी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी से है, तो अब आप भी आसानी से ITR-2 या ITR-3 का इस्तेमाल कर सकते हैं.2024-25 के असेसमेंट ईयर में जिन टैक्सपेयर्स को शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या क्रिप्टो करेंसी से कमाई हुई है, उनके लिए ITR-2 और ITR-3 जरूरी हो जाते हैं.
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एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस हो गई? 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना देना होगा इतना ज्यादा ब्याज
- Thursday March 20, 2025
अगर आप 15 मार्च, 2025 की डेडलाइन के बाद एडवांस टैक्स भरते हैं, तो सेक्शन 234C के तहत आपको ब्याज का भुगतान करना होगा. दरअसल डेडलाइन खत्म होने के बाद एडवांस टैक्स का भुगतान करने पर सेक्शन 234C के तहत डिफर्ड टैक्स अमाउंट (Deferred Tax Amount) पर हर महीने 1% ब्याजा चुकाना पड़ता है.
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ITR भरने की बढ़ गई है डेडलाइन, लेकिन अगर आपकी आय पर नहीं लगता टैक्स तो क्या आपको भरना चाहिए रिटर्न?
- Friday September 10, 2021
Income Tax Return deadline : आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है, लेकिन अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है, यानी आपकी आय पर टैक्स नहीं कटता या फिर अगर कोई रिफंड भी नहीं बनता तो भी क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं? जानिए.
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अब भी नहीं भरा ITR तो देना होगा इतना जुर्माना, मिनटों में खुद ऐसे फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न
- Wednesday December 30, 2020
ITR फाइल करने के लिए आपके पास आज और कल का दिन है, ऐसे में अगर आपने वक्त रहते आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसे में आपके पास मिनटों में आईटीआर फाइल करने का विकल्प है, तो जानिए कैसे खुद ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं आईटीआर.
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सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब यह होगी आखिरी तारीख
- Tuesday July 23, 2019
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वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब करदाता 31 अगस्त 2019 तक अपने रिटर्न फाइल कर सकेंगे. पहले यह तारीख 31 जुलाई थी. 1 महीने का समय मिल जाने से लोगों को अपना आईटीआर भरने में एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है. यह फैसला केंद्र सरकार और सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लिया गया है.
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