Haldwani Encroachment Case
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"हल्द्वानी हिंसा के पीछे PFI...": UP के पूर्व DGP और बीजेपी सांसद बृजलाल
- Friday February 9, 2024
- Reported by: राजीव रंजन, Edited by: स्वेता गुप्ता |
उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने कहा कि हल्द्वानी (Haldwani Violence) में जिन लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया, उन पर उत्तराखंड सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी. रिंग लीडर को राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट में जरूर अंदर किया जाएगा.
- ndtv.in
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हल्द्वानी अतिक्रमण मामला : रेल मंत्रालय का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा - "पुनर्वास या मुआवजे का प्रावधान नहीं"
- Tuesday August 8, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक |
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के जरिए रेलवे ने कहा कि नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में भी पुनर्वास की कोई मांग नहीं की है.
- ndtv.in
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जानिए- क्या है हल्द्वानी अतिक्रमण मामला, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 4000 घरों पर बुलडोजर चलाने से लगाई रोक
- Thursday January 5, 2023
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला |
उत्तराखंड के हल्द्वानी में हज़ारों लोगों के दिल की धड़कनें आज बढ़ी हुई थीं, क्योंकि उनके आशियाने को लेकर आज बड़ा दिन है. अब इन हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है. रेलवे की ज़मीन को खाली कराने के ख़िलाफ़ दाख़िल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं. वहां और अधिक कब्जे पर रोक लगे. फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी. आइए आपको बताते हैं, क्या है पूरा मामला.
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उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने कहा कि हल्द्वानी (Haldwani Violence) में जिन लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया, उन पर उत्तराखंड सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी. रिंग लीडर को राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट में जरूर अंदर किया जाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के जरिए रेलवे ने कहा कि नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में भी पुनर्वास की कोई मांग नहीं की है.
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उत्तराखंड के हल्द्वानी में हज़ारों लोगों के दिल की धड़कनें आज बढ़ी हुई थीं, क्योंकि उनके आशियाने को लेकर आज बड़ा दिन है. अब इन हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है. रेलवे की ज़मीन को खाली कराने के ख़िलाफ़ दाख़िल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं. वहां और अधिक कब्जे पर रोक लगे. फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी. आइए आपको बताते हैं, क्या है पूरा मामला.
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